शनिवार, 29 फ़रवरी 2020

Dewas - भाजपा नेता, सांसद, विधायक हमारे हर कार्यकम में विघ्न पैदा कर रहें हैं - मनोज राजानी | Kosar Express


देवास। जिला (शहर) कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज राजानी ने भाजपा नेताओ,सांसद, विधायक द्वारा हर कार्यकम में विघ्न पैदा करने का आरोप लगाते हुए प्रोटोकाल के उल्लघंन की बात को ढकोसला बताया है। राजानी ने कहा कि वर्ष 2008 से 2013 तक मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। इस दोरान वर्ष 2009 से 2014 तक देवास में सांसद सज्जन सिंह वर्मा थे । साथ ही इसी सत्र में बागली क्षेत्र देवास जिले में होने से खंडवा लोकसभा में अरुण यादव सांसद थे, इसलिए वो भी देवास जिले से सांसद माने जाते थे । भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के सांसदों से केसा व्यवहार किया था यह में स्मरण दिलाना चाहता हूँ । सड़को का पैसा भारत सरकार से आता था तथा केन्द्र में सरकार कांग्रेस की होने के बावजुद दोनों सांसदों को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा बैठको में आमंत्रित न करके केवल भाजपा के विधायको से समिक्षा बैठक आयोजित करते थे। जिसका विरोध मेने सांसद प्रतिनिधि होने के नाते किया था।  उक्त प्रेस नोट में मेने भी वही कहा था जो आज विधायक, सांसद कह रहे है कि प्रशासन सत्ताधारी दल का एजेंट बनकर कार्य कर रहे है ।  वास्तव में विपक्ष का कार्य ही ऐसे आरोप प्रशासन पर लगाना है। साथ ही राजानी ने कहा कि नगर निगम का जहाँ तक प्रश्न है वो भी उस समय जब महापौर कांग्रेस की थी परन्तु तत्कालीन भाजपा सरकार के मंत्रियो के दबावों में सांसद को आमंत्रित नही किया गया। भाजपा नेता सता के नशे में इतने चूर थे की वे अपने ही सांसद के कई बार शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित नही करते थे।
ऐसे कई अवसर आते है जब सरकार आती है जाती परन्तु लोकतंत्र में शिष्टाचार के नाते ऐसे अवसरो को नही आने देना चाहिए जिसकी शुरुआत पिछले 15 वर्षो में भाजपा शासन के कार्यकाल से हुई है।
कबीर का दोहा आज भी प्रासंगिक है की बोया पेड़ बबूल का तो आम कहा से होय।
समय का चक्र घुमाता रहता है , हमें अच्छे कार्यो की सराहना करनी चाहिए विपक्ष के नेताओ को समझना चाहिए। कि सरकार आपने भी चलाई है और आपके द्वारा किये गए अधूरे कार्यो को पूर्ण करने का अवसर किसी और को मिला है तो उन कार्यो के पूर्ण होने पर बधाईयां देकर खुशियाँ मनाना चाहिए न की तेरा मेरा,मान-सम्मान तथा कुर्सी की लड़ाई को सार्वजानिक कर लोकतंत्र में मर्यादाओं को ताक में रखकर अधिकारों की लड़ाई के बजाय अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को अंगीकृत करना चाहिए जिससे मान सम्मान मिल सके ।

Dewas - तीन लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर किया चाकू से हमला | Kosar Express


देवास। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को तीन लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। जिससे युवक घायल हो गए। 

जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को अमजद पिता भादर शाह निवासी मोमनटोला की किसी बात को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया था। उसी दिन रात को अजमद के साथ सोनू पिता अजीज शेख, मोनू पिता अजीज शेख और शाहरूख पिता शब्बीर उर्फ उस्ताद रंगरेज निवासी खारीबावड़ी ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। जिससे अमजद गंभीर घायल हो गया था।  कोतवाली पुलिस ने सोनू, मोनू और शाहरूख के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। अमजद शाह ने बताया कि शुक्रवार को जब नमाज पढने के लिए जा रहा था इसी दौरान मोमनटोला में पुरानी रंजिश के चलते अजमद के साथ सोनू पिता अजीज शेख, पिता अजीज शेख और भाई तेजा ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। उसे पैर और हाथ में चोट आई है। कोतवाली पुलिस ने अजमद पिता भादर शाह निवासी मोमनटोला की रिपोर्ट पर सोनू पिता अजीज, पिता अजीज और भाई फैजान पिता अजीज निवासी खारीबावड़ी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है।  पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है, वहीं अमजद का कहना है कि उसपर चाकू से हमला किया गया है और उसे चोट भी आयी है।

शुक्रवार, 28 फ़रवरी 2020

Dewas - अवैध संबंध बनाने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने दिया 15 वर्ष का सश्रम कारावास | Kosar Express


देवास। उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया  कि फरियादिया अपने पुत्र व पुत्री के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट कि मैं उक्त पते पर रहती हूूं तथा खेती करता हूं। कल दिनांक 03.09.2018 को दिन के करीब 1.30 बजे की बात है। मेरी लड़की घर से गांव के डाॅक्टर के यहां दवाई लेने का बताकर चली गई जब काफी देर हो गई और मेरी लड़की नही आयी तो डाॅक्टर के यहां पता किया तो पता चला कि वो डाॅक्टर के यहां से काफी देर पहले चली गई। उसके बाद मैंने मेरी लड़की को उसकी सहेलियों के यहां एवं अन्य रिष्तोदारों के यहां काफी तलाष किया पर कोई पता नही चला। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी लखन को पीड़िता के साथ पकड़ा गया। पीड़िता ने अपनों कथनों में बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी आरोपी लखन के साथ हुई थी इसलिये मैं लखन को जानती हूं। 07-08 माह पूर्व में अपनी दीदी के ससुराल में 02-03 माह रूकी थी। जीजा जी और दीदी में विवाद होने से दीदी मेरे साथ वापस अपने घर आ गई। जीजा जी दीदी को लेने आये लेकिन वह नही गई। दिनांक 03.09.2018 को मुझे बुखार आ जाने से मेरे गांव में करीब 01.30 बजे गोली लेने डाॅक्टर के पास चली गई थी। गांव में बस स्टेण्ड के पास जीजा लखन मिले और बोले कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं तू मेरे साथ चल। फिर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर बहला फुसलाकर गुजरात ले गये जहां मुझे 15 दिन रखा और मेरे साथ गलत काम किया।

माननीय विषेष न्यायाधीष महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा आज दिनांक  28.02.2020 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी लखन पिता रणछोड़, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम इनालजा था इंगोरिया जिला उज्जैन को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष, धारा 366 में 07 वर्ष, धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की में दोषी पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


उक्त प्रकरण के संचालन में श्रीमती आषा शाक्यवार, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।

Video | Dewas - विधायक को सूत्र सेवा बसों के लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाने से भाजपा नाराज, निगम आयुक्त का पुतला जलाया | Kosar Express


देवास। शुक्रवार को सुबह 10 बजे भाजपा कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पर एकत्रित हुए जहां से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने कहा की मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनप्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा हो रही है शासकीय कार्यक्रमों में विधायक एवं सांसद को बुलाया नहीं जा रहा है, इतना ही नहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों को दूर किया जा रहा है उपरोक्त बातें विधायक गायत्री राजे पवार ने पत्रकारों से आज कही। विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते हुए कलेक्टर श्रीकांत पांडेय को कहा की निगम आयुक्त संजना जैन अधिकारी है जो राजनीति भी कर रही है। निगम आयुक्त भाजपा व कांग्रेस को बांटने का कार्य कर रही है। नगर निगम देवास द्वारा आज सूत्र सेवा बस जो केंद्र सरकार के अमृत योजना के तहत क्रियान्वयन की जा रही है तथा विकास कार्यों की जो शुरुआत की जा रही है उस कार्यक्रम में भी विधायक और सांसद को दूर रखा गया है। नगर निगम आयुक्त संजना जैन द्वारा लगातार इस तरह का कृत्य किया जा रहा है इसकी निंदा आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से की भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक गायत्री राजे पवार एवं जिला अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटीदार के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर श्रीकांत पांडेय को ज्ञापन दिया। 

Dewas - शिप्रा ब्रिज पर लूट करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, नशा करके निकलते थे लूट करने | Kosar Express

शिप्रा नदी के पुल पर चाकू दिखाकर नगदी व मोबाइल लूटा था


देवास। औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 फरवरी को शिप्रा नदी के पुल पर दो अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति को चाकू दिखाकर मोबाइल व नगदी की लूट की थी। 

शहर में लूट की वारदातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसपी कृष्णावेणी देशावतु ने आरोपीयों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अनिलसिंह राठौर, उप पुलिस अधीक्षक किरण शर्मा के निर्देशन में थाना सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्रसिंह सिसौदिया व इंचार्ज थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र उप निरीक्षक श्रीपालसिंह परिहार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने मुखबिर से  मिली सुचना से आरोपितों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस ने कृष्णा उर्फ मांगीलाल पिता गोपालाल उम्र 28 निवासी ग्राम पिपलोदा थाना नरवर जिला उज्‍जैन हाल मुकाम नागूखेड़ी बायपास, संजू पिता इंद्रेश खाती उम्र 38 निवासी ग्राम मडोद थाना सांवेर जिला इन्‍दौर हाल मुकाम बस स्‍टैंड प्रतीक्षालय थाना कोतवाली देवास को गिरफ्तार किया। उक्‍त आरोपिगण के विरूद्व थाना कोतवाली देवास, थाना भंवरकुआं जिला इन्‍दौर, थाना जीआरपी जिला इन्‍दौर, थाना तराना जिला उज्‍जैन में भी चोरी एवं लूट के अपराध दर्ज है।आरोपित नशा करने के उपरांत दोपहिया वाहन से शहर एवं आसपास के क्षेत्र में मौका मिलने पर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपितों के पास से मोबाइल, चाकू, आधार कार्ड, यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर का माइस्ट्रो स्कूटर जब्त किया गया।

गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020

Dewas - नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की सजा | Kosar Express




देवास। उप संचालक(अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.07.2019 को दोपहर करीब 10ः30 बजे उत्तरजीवी अपने घर से सायकल लेकर अनाज मण्डी रोड़ पर सायकल सीख रही थी, उसके सामने से एक व्यक्ति पैदल चल कर आया और उसकी सायकल पकडकर और उसे सायकल सेे गिरा दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने बुरी नियत से उसे पकड़ा, जब वह चिल्लाई तो अनाज मण्डी रोड़ पर खडे सुमित सर्राफ तथा विषाल चैहान आ गये, जिन्होने उसका बीच-बचाव किया। उत्तरजीवी ने चेहरा देखा, तो मेहरबान मथानिया, निवासी ग्राम आम गुराड़िया का था, जिसने चार वर्ष पूर्व उसके बड़े पापा के ढ़ाबे पर काम किया था। उत्तरजीवी ने घटना अपने पिता को बतायी और थाने पर रिपोर्ट करने गयी। उक्त कथनो के आधार पर थाना सोनकच्छ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियुक्त मेहरबान को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीष महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी मेहरबान पिता-भूरूलाल, उम्र 22 साल निवासी-आम गुराड़िया रूपा, तहसील-सोनकच्छ जिला देवास केा धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

  उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।

Video | Dewas - आनंद बाग प्रोटेस्ट का 40 वा दिन, वीडियो में देखें शहर काज़ी ने क्या कहा | Kosar Express



देवास। आनंद बाग प्रोटेस्ट को 40 दिन हो चुके है। शहर काज़ी के अनुसार CAA, NRC और NPR के विरोध में देवास के आनंद बाग के 40 दिन पुरे हो चुके हैं। शहर काज़ी ने सभी समुदाय के लोगों एवं जो लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले लोगो से कहा की इसी तरह शहर में अमन और शांति को बनाए रखें  और प्रोटेस्ट को जारी रखें। 

बुधवार, 26 फ़रवरी 2020

Dewas - जिले में धारा 144 के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू, बिना अनुमति के धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध | Kosar Express

धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत होगी सख्त कार्रवाई

देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडेय ने जिले की संवेदनशीलता और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए आगामी त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 (1) के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के आदेश जारी किए  है। पुलिस अधीक्षक  के प्रतिवेदन पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोकने के लिए कार्यवाही की जाएगी। उक्त धारा 144 की अवधि जारी आदेश दिनांक से आगामी 02 माह तक की रहेगी।
जारी आदेश अनुसार विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न  संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण/प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के पांडाल आदि निर्माण पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, मैसेज चित्र, कमेंट,पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
   जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति संस्था, समूह एवं अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसीन आदि ज्वनलशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष या डीजे अथवा बैंड का संचालन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैंड/डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा “ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सअप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। जिले में स्थित होटल, लॉज, विश्राम स्थल, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबंधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्यरूप से लिखित में प्रदान की जावेगी। 
   कलेक्टर डॉ. पांडेय ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन पर संबंधित पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Dewas - शराब की दुकान के पास कार में मिली 45 वर्षीय व्यक्ति की लाश, हत्या की आशंका | Kosar Express


देवास। इंदौर रोड पर देवास-शिप्रा के बीच वाइन शॉप के बाहर कई घंटे से कार खड़ी थी। उसके अंदर युवक था, काफी समय बीतने के बाद कोई हलचल नहीं होने पर वाइन शॉप से सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची, युवक के मुँह से झाग निकल रहे थे।

सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बाहर निकालकर बायपास टोल नाके के वाहन से जिला अस्पताल पहुँचाया जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्रवीण व्यास 45 वर्ष निवासी कर्मचारी कालोनी के रूप में हुई है।

जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार युवक के शरीर पर जलने के भी निशान दिखे हैं। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा।

मंगलवार, 25 फ़रवरी 2020

Video | Dewas - सीवरेज हादसे में हुई मजदूर की मौत पर राजनीति, विधायक पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर डीजीपी के नाम दिया आवेदन | Kosar Express



देवास। गत दिनों दुर्गानगर में सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में तीन मजदूर गिर गए थे। जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दो घायल हो गए थे। एक मजदूर जो पाईप के अंदर फंस गया था उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। हादसे के बाद आयुक्त ने सब इंजिनियर को सस्पेंड कर दिया था। अब विधायक गायत्री राजे पवार ने बाल श्रमिक के काम करने और मजदूर की मौत को लेकर नगर निगम आयुक्त के साथ सीवरेंज का कार्य करने वाली एजेंसी को जिम्मेदार बताते हुए नगर निगम आयुक्त पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी कृष्णावेणी देसावतु ने कहा है कि विधिवत जांच कर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक गायत्री राजे पवार ने इस मामले को लेकर डीजीपी के नाम आवदेन एसपी को दिया।

Dewas - नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को 20 वर्ष एवं सहयोग करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास | Kosar Express


देवास। माननीय विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 24.02.2020 निर्णय पारित करते हुए आरोपी आषिष उर्फ आषाराम, आयु-20 वर्ष, निवासी-सुनवानी गोपाल को धारा 363 के अपराध में 05 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 07 वर्ष तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 20000/- (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। तथा अन्य आरोपी भारत बागरी उम्र 35 साल ,निवासी सुनवानी गोपाल को धारा 366 के अपराध में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में माननीय संचालक लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा सतत माॅनीटरिंग की गई। एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी को मार्गदर्षन दिया गया।

  उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि फरियादी पीडिता के पिता ने थाना विजयागंज मण्डी आकर जुबानी रिपोर्ट कि की मैं ग्राम सुनवानी गोपाल रहता हूं मेरी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र 16 वर्ष है दिनांक 25.06.2019 को रात को हम लोग खाना खा खाकर सो गये थे। मैं घर के बाहर सोया था एवं मेरी पत्नी व लडकी घर के अंदर सो रहे थे। करीबन रात में 02ः30 बजें मेरी पत्नी पानी पीने के लिये उठी तो देखा कि मेरी लडकी नही थी पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि लडकी घर पर नही हैं जिस पर हमने आस-पास व रिष्तेदारांे से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला तब मुझे शंका हुई की मेरे पडोसी आषिष  उर्फ आषाराम मोंगिया तथा भारत बागरी मेरी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गये होगे। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना विजयागंज मण्डी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संदेही आषिष उर्फ आषाराम तथा भारत के घर पर पुलिस द्वारा तलाषी लेने पर वे नही मिले। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपगीगण के फोन नम्बर को ट्रेस कर तथा मुखबिर की सुचना पर से दोनों आरोपीगण को  ताजपुर फंटे से गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त आषिष उर्फ आषाराम उर्फ आषु का मेडीकल परीक्षण भी करवाया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक अतुल सिंह कुषवाह तथा आरक्षक महेन्द्र मण्ड़लोई का विषेष सहयोग रहा।


सोमवार, 24 फ़रवरी 2020

Video | Dewas - गैस के बढ़ते दामों को लेकर युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, चूल्हा जलाकर रोटियां सेकी | Kosar Express


देवास। मोदी सरकार के रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर युवक कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। चामुंडा कांप्लेक्स के समीप ठेले पर कोयले व लकड़ी से रोटियां सेंकी और मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस अनूठे प्रदर्शन को देखने के लिए आसपास कई लोग भी मौजूद रहे। आमजन का कहना था कि वाकई में गैस सिलेंडर का भाव आसमान को छू रहे हैं, बढ़ते दामों पर नियंत्रण होना चाहिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार हाय-हाय गैस के दाम वापस लो जैसे नारे लगाए। रोटी बनाने की कमान कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने संभाली थी। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के विरोधी में बैनर भी लगा रखे थे। यहां विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

गुरुवार, 20 फ़रवरी 2020

धोखाधडी कर रू. ऐठने वाली 2 महिलाओं को 6-6 माह की सजा | Kosar Express


शाजापुर। माननीय न्यायालय (श्री संजीव कुमार पालीवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपीगण रिहाना उर्फ सुल्ताना पत्नी मकसूद खां, रूबी पिता मकसूद खां निवासीगण मुगलपुरा शाजापुर जिला शाजापुर को भा.द.वि. की धारा 420 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया दीपिका पिता दरबार सिंह राजपूत नि. सकतखेडी थाना सलसलाई ने चैकी गुलाना पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि की उसके गाॅव सकतखेडी में शाजापुर की रहने वाली दो महिलाये सिलाई, कढाई एवं बुनाई सिखाने के नाम पर महिलाओ से रूपयो की वसूली कर धोखधडी कर रही हैं और उक्त दोनो महिलाओ ने 300-300 रूपये गाॅव की महिलाओ से एवं फरियादिया से भी लेकर धोखाधड़ी की है जिनके नाम रिहाना उर्फ सुल्ताना पति मकसूद खां एवं रूबी पिता मकसूद खां निवासी मुगलपुरा शाजापुर है । ग्राम सकतखेडी की ही मनीषा, ज्योती एवं मीना राजपूत से भी सिलाई कडाई एवं बुनाई के नाम पर 100-100 रूपये लेकर उनके द्वारा धोखा धडी की गई है। आरोपीगण ने भोपाल मे इनकी सिलाई कढाई सिखाने की संस्था होना बताया लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र होना नहीं बताया जिससे की पता चले की ये दोनो महिलाये किसी संस्था से जुडी है। 
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सलसलाई में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 197/14 पर धारा 420/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर द्वारा किये गये तर्कांे से सहमत होते हुये आरोपीगण महिलाआंे को न्यायालय ने दण्डित किया।

अभियोजनकी ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।

Dewas - मोटरसाईकल से टक्कर की बात को लेकर चाकू से हमला कर घायल करने वाले आरोपी को छः माह का सश्रम कारावास | Kosar Express


देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा अभियुक्त विरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह गुर्जर, उम्र-33 वर्ष, निवासी-ग्राम देवगुराड़िया, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 26.05.2016 को फरियादी राजेन्द्रसिंह ने थाना टोंकखुर्द में रिपोर्ट की कि वह ग्राम देवगुराडिया में रहता है तथा खेती करता है। आज शाम करीब साढ़े पांच बजे की बात है। वह अपने कुंऐ से एक खेत दूर था कि पीछे से उसको अभियुक्त विरेन्द्रसिंह गुर्जर ने मोटरसाईकल से पांव में टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया तो फरियादी ने कहा की क्या बात है, मोटरसाईकिल देखकर चलाया कर, तो अभियुक्त विरेन्द्रसिंह बोला कि तेरे जैसे को वह मोल लेकर मार सकता है। इतना कहकर अभियुक्त ने गाली-गलौच किया व कमर से चाकू निकाल कर मारा, जो फरियादी को दाहिनी जांघ पर मारा, जिससे खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो ईष्वर और अर्जुनसिंह बीच-बचाव करने आये जाते-जाते अभियुक्त बोला कि आज तो तू बच गया है आयंदा जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना टोंकखुर्द में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , टोंकखुर्द  जिला देवास द्वार सफल पैरवी संपादित की गई। 

बुधवार, 12 फ़रवरी 2020

Dewas - नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले को 4 वर्ष की सजा | Kosar Express


देवास। माननीय विषेष न्यायाधीष महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी सावन पिता सरदार उम्र 22 साल निवासी- न्यू देवास जिला देवास को धारा 7/8 पाॅक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि  दिनांक 09.12.2019  को रात करीब 12ः30 बजे पीड़िता अपने घर की छत पर बाथरूम के लिये गयी, तो पास में रहने वाला सावन छत पर आ गया और पीड़िता से बोला कि वह उससे बात क्यों नहीं करती है, तो पीड़िता ने कहा कि वह उससे बात क्यों करे, जिस पर सावन ने उसे बुरी नियत से बाहों में भर लिया। पीड़िता ने छुड़ाने की कोषिष की, तो सावन उसका कुर्ता खींचने लगा, तो वह चिल्लाई जिस पर पीड़िता के पिता छत पर आ गये थे। सावन उसके पिता को देखकर भाग गया था। उसके बाद पीड़िता के पिता ने 100 डायल को मोबाईल लगाया और पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पर रिपोर्ट करने गयी। उक्त कथनो के आधार पर थाना बी.एन.पी. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी सावन को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।

मंगलवार, 11 फ़रवरी 2020

Video | Dewas - बीजेपी के पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी ने अपने साथियों के साथ टोल पर की तोड़फोड़ | Kosar Express

गाड़ी के पैसे मांगने पर हुए विवाद, घटना CCTV में कैद

देवास। देवास बाईपास (इंदौर - भोपाल) पर स्थित टोल पर आज जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी ने साथियों के साथ मिलकर टोल पर जमकर तोड़फोड़ की, पूर्व पार्षद की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई।

बालगढ़ क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी अपने साथियों के साथ टोल से गुजरना हुआ, तभी टोल के पैसे देने की बात पर विवाद हो गया। पूर्व पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल पर जमकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की।

शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2020

Dewas - नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले पडोसी को 5 वर्ष की सजा | Kosar Express


देवास। माननीय विषेश न्यायाधीश महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी राजेष पिता कालूराम चंदेल उम्र 30 साल जिला देवास केा धारा 342, 354ए, 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए। 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल धाराओं में 10000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया कि  फरियादी द्वारा दिनांक 03.11.2019 को थाना औद्यौगिक क्षैत्र में आकर रिपोर्ट कराई कि मैं जयसिंह नगर देवास में रहता हूं एवं स्कूल बस में ड्राईवरी करता हूॅ। आज दोपहर करीब 11ः00 बजे मैं घर पर था तभी मेरी लड़की जिसकी उम्र 08 वर्ष है ने मुझे व मेरी मां को बताया की कल दिनांक 02.11.2019 को शाम करीब 05ः00 बजे मोरी से टाॅयलेट कर के बाहर निकली मेरी सहेली मेरे साथ थी तो मेरे पडोस मे रहने वाला राजेष चंदेल मुझे व मेरी सहेली को पैसे देन का लालच देकर उसके घर के कमरे में ले गया और हम दोनो के साथ गलत हरकते करने लगा तो हम दोनो डरकर भाग गई। मुझे डर लग रहा था इसलिये आज बात बता रही हूॅ। फिर में मेरी लडकी की सहेली के घर जाकर उसके पिता से बात की। जिसके बाद मै उनको साथ लेकर यहा रिपोर्ट करने आया हूॅ। उक्त कथनो के आधार पर थाना औद्यौगिक क्षैत्र प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी राजेष को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  


उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।