देवास। माननीय विषेश न्यायाधीश महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी राजेष पिता कालूराम चंदेल उम्र 30 साल जिला देवास केा धारा 342, 354ए, 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए। 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल धाराओं में 10000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया कि फरियादी द्वारा दिनांक 03.11.2019 को थाना औद्यौगिक क्षैत्र में आकर रिपोर्ट कराई कि मैं जयसिंह नगर देवास में रहता हूं एवं स्कूल बस में ड्राईवरी करता हूॅ। आज दोपहर करीब 11ः00 बजे मैं घर पर था तभी मेरी लड़की जिसकी उम्र 08 वर्ष है ने मुझे व मेरी मां को बताया की कल दिनांक 02.11.2019 को शाम करीब 05ः00 बजे मोरी से टाॅयलेट कर के बाहर निकली मेरी सहेली मेरे साथ थी तो मेरे पडोस मे रहने वाला राजेष चंदेल मुझे व मेरी सहेली को पैसे देन का लालच देकर उसके घर के कमरे में ले गया और हम दोनो के साथ गलत हरकते करने लगा तो हम दोनो डरकर भाग गई। मुझे डर लग रहा था इसलिये आज बात बता रही हूॅ। फिर में मेरी लडकी की सहेली के घर जाकर उसके पिता से बात की। जिसके बाद मै उनको साथ लेकर यहा रिपोर्ट करने आया हूॅ। उक्त कथनो के आधार पर थाना औद्यौगिक क्षैत्र प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी राजेष को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।
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