देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा अभियुक्त विरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह गुर्जर, उम्र-33 वर्ष, निवासी-ग्राम देवगुराड़िया, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 26.05.2016 को फरियादी राजेन्द्रसिंह ने थाना टोंकखुर्द में रिपोर्ट की कि वह ग्राम देवगुराडिया में रहता है तथा खेती करता है। आज शाम करीब साढ़े पांच बजे की बात है। वह अपने कुंऐ से एक खेत दूर था कि पीछे से उसको अभियुक्त विरेन्द्रसिंह गुर्जर ने मोटरसाईकल से पांव में टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया तो फरियादी ने कहा की क्या बात है, मोटरसाईकिल देखकर चलाया कर, तो अभियुक्त विरेन्द्रसिंह बोला कि तेरे जैसे को वह मोल लेकर मार सकता है। इतना कहकर अभियुक्त ने गाली-गलौच किया व कमर से चाकू निकाल कर मारा, जो फरियादी को दाहिनी जांघ पर मारा, जिससे खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो ईष्वर और अर्जुनसिंह बीच-बचाव करने आये जाते-जाते अभियुक्त बोला कि आज तो तू बच गया है आयंदा जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना टोंकखुर्द में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , टोंकखुर्द जिला देवास द्वार सफल पैरवी संपादित की गई।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.