गुरुवार, 26 जून 2025

Dewas - गरम मसाला होटल में बाहर से लड़कियां बुलाकर करवाता था देह व्यापार, होटल संचालक को तीन साल की सजा | Kosar Express

 

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में *''ऑपरेशन संकल्प''*के तहत दिनांक 11.07.2023 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई कि आरोपी 1.दीर्घेश उर्फ गोलू पिता केशव त्रिवेदी उम्र 40 साल निवासी सर्वोदय नगर देवास 2.महेश पिता रामलाल राजोरिया उम्र 42 साल निवासी बालगढ़ रोड देवास 3.भगवानसिंह पिता अजयसिंह तंवर उम्र 31 साल निवासी देवास 4.कृष्णपाल पिता अर्जुनसिंह पवांर उम्र 28 साल निवासी मुढ़का बीएनपी देवास 5.नीतू पति औंकारसिंह कुशवाह उम्र 30 निवासी बालाजी नगर देवास के द्वारा बस स्टैण्ड देवास स्थित गरम मसाला होटल मे बाहर से लड़कियां बुलाकर देह व्यापार वैश्यावृत्ति करवाई जा रही है जिस पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 717/2023 दिनांक 11.07.2023 धारा 370,370ए, 342 भादवि 3,5,7 देह व्यापार अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक दीपक यादव के द्वारा की जाकर दिनांक 11.07.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 696/2023 दिनांक 20.08.2023 को तैयार किया गया। दिनांक 22.08.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल न्यायालय देवास ने आरोपी दीर्घेश उर्फ गोलू पिता केशव त्रिवेदी उम्र 40 साल निवासी सर्वोदय नगर देवास द्वारा गरम मसाला होटल मे वैश्यावृत्ति अथवा शारीरिक शोषण के प्रयोजन से अभियोक्त्रीगण को लाभ देकर उनकी सम्मति प्राप्त कर उत्प्रेरित कर वैश्यावृत्ति करवाई एवं स्वंय होटल का संचालक होते हुए होटल को वैश्यागृह के रुप मे रखा अथवा प्रबंध किया या प्रबंध करने मे सहायता कर अनैतिक व्यापार करने के संबंध मे आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।


प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 270  रमेश बर्डे,कोर्ट मुंशी के रुप में आर. आर 602 साजन अहिरवार एवं वारंट मुंशी के रुप आर 14 विनय भदौरिया द्वारा कार्य किया गया

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