देवास। उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि फरियादिया अपने पुत्र व पुत्री के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट कि मैं उक्त पते पर रहती हूूं तथा खेती करता हूं। कल दिनांक 03.09.2018 को दिन के करीब 1.30 बजे की बात है। मेरी लड़की घर से गांव के डाॅक्टर के यहां दवाई लेने का बताकर चली गई जब काफी देर हो गई और मेरी लड़की नही आयी तो डाॅक्टर के यहां पता किया तो पता चला कि वो डाॅक्टर के यहां से काफी देर पहले चली गई। उसके बाद मैंने मेरी लड़की को उसकी सहेलियों के यहां एवं अन्य रिष्तोदारों के यहां काफी तलाष किया पर कोई पता नही चला। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी लखन को पीड़िता के साथ पकड़ा गया। पीड़िता ने अपनों कथनों में बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी आरोपी लखन के साथ हुई थी इसलिये मैं लखन को जानती हूं। 07-08 माह पूर्व में अपनी दीदी के ससुराल में 02-03 माह रूकी थी। जीजा जी और दीदी में विवाद होने से दीदी मेरे साथ वापस अपने घर आ गई। जीजा जी दीदी को लेने आये लेकिन वह नही गई। दिनांक 03.09.2018 को मुझे बुखार आ जाने से मेरे गांव में करीब 01.30 बजे गोली लेने डाॅक्टर के पास चली गई थी। गांव में बस स्टेण्ड के पास जीजा लखन मिले और बोले कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं तू मेरे साथ चल। फिर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर बहला फुसलाकर गुजरात ले गये जहां मुझे 15 दिन रखा और मेरे साथ गलत काम किया।
माननीय विषेष न्यायाधीष महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा आज दिनांक 28.02.2020 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी लखन पिता रणछोड़, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम इनालजा था इंगोरिया जिला उज्जैन को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष, धारा 366 में 07 वर्ष, धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की में दोषी पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण के संचालन में श्रीमती आषा शाक्यवार, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।
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