शुक्रवार, 27 जून 2025

Dewas - हत्या करने वाले आरोपी गोला उर्फ नवाज को उम्र कैद की सजा | Kosar Express

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 13.05.2019 को थाना कोतवाली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी 1.गोला उर्फ नवाज पिता नवाब अब्बासी उम्र 25 साल 2.छोटू उर्फ गुड्डू पिता नवाब अब्बासी उम्र 21 साल निवासीगण मोती बंगला शिवाजी नगर झुग्गी झोपड़ी देवास द्वारा आपसी विवाद को मेरे पुत्र दीपक व पति प्रकाश के साथ मारपीट की एवं मेरे पति प्रकाश को जान से मारने की नियत से चाकू घुसाया जिससे मेरे पति की मृत्यु हो गई । रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 361/2021 दिनांक 13.05.2021 धारा 302,449,323,34 भादवि वj 3(2)(VA) SC/ST Act एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) अंजली रघुवंशी के द्वारा की जाकर दिनांक 14.05.2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 386/2021 दिनांक 28.06.2021 को तैयार किया गया । दिनांक 30.07.2021 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक अतुल कुमार पंड्या द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश SC/ST Act सुमन श्रीवास्तव न्यायालय देवास ने आरोपी गोला उर्फ नवाज पिता नवाब अब्बासी उम्र 25 साल निवासी मोती बंगला शिवाजी नगर झुग्गी झोपड़ी देवास द्वारा प्राणघातक हमला कर मृत्यु कारित करने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास व 200/- रुपये का अर्थदण्ड एवं आरोपी छोटू उर्फ गुड्डू पिता नवाब अब्बासी उम्र 21 साल निवासी मोती बंगला शिवाजी नगर झुग्गी झोपड़ी देवास को मारपीट करने के संबंध मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.