मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026

Dewas - गोल्ड लोन धोखाधड़ी में बैंक के चार अधिकारी दोषी, आरोपियों को 5-5 साल की सजा | Kosar Express



देवास। धोखाधड़ी के एक गंभीर प्रकरण में देवास पुलिस की पेशेवर और वैज्ञानिक विवेचना के चलते माननीय न्यायालय से आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2 लाख के अर्थदंड से दंडित कराया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में शुरू किए गए “ऑपरेशन संकल्प” के तहत की गई, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है।


इसी क्रम में दिनांक 24 जुलाई 2021 को थाना कोतवाली पर HBFC Finance Private Limited में गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में अपराध क्रमांक 567/2021 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर कंपनी की नियत राशि का दुर्विनियोग किया गया था।


प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा की गई। दिनांक 13 जून 2023 को आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तथा विवेचना पूर्ण कर 11 सितंबर 2023 को चालान तैयार कर 18 अक्टूबर 2023 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार पाटीदार, न्यायालय देवास द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी शैलेंद्र शर्मा पिता गणेश शर्मा उम्र 32 साल निवासी 20/4 24 सम्यक बिहार देवास, प्रमोद चौधरी पिता स्वर्गीय नंदकिशोर चौधरी उम्र 32 साल निवासी 54 जय श्रीनगर देवास थाना सिविल लाइन देवास, महेंद्र पिता नारायण सिंह पटेल उम्र 32 साल निवासी 46 बालाजी नगर देवास हाल मुकाम वैशाली एवेन्यू देवास और फाल्गुनी पिता चिंतामणि कश्यप उम्र 30 वर्ष निवासी सनराइज सिटी टू नागझरी उज्जैन को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,00,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

सोमवार, 2 फ़रवरी 2026

Dewas - कलेक्‍टर ने देवास शहर के स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल के 100 मीटर क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा लागू की | Kosar Express

 



  • 100 मीटर दायरे में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे
  • कोई भी भड़काऊ, भामक संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं करेगा

देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी देवास ऋतुराज सिंह ने आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से देवास शहर के स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल (सर्वे क्रमांक 83, 84, 85) देवास जूनियर एवं उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के तहत निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू की है। जिसके तहत स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल की सीमा क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, मैसेज/चित्र, कर्मेट, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर उक्त संबंध में कोई भी भड़काऊ, भ्रामक संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी आदि पर प्रतिबंधित रहेगा।


बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति उक्त स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवास नगर पुलिस अधीक्षक, देवास से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध शर्तों पर कार्यवाहीं हेतु सक्षम आधिकारी रहेंगे। आदेश का उल्‍लंघन भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध होगा।

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026

Dewas - मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा घोटाला! 23 लाख की हेराफेरी, कलेक्टर ऋतुराज सिंह का सख्त एक्शन, 3 बर्खास्त, वसूली और FIR के निर्देश | Kosar Express


देवास। मध्याह्न भोजन योजना में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। जिला पंचायत में पदस्थ वर्तमान प्रभारी, पूर्व प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर शासकीय राशि को निजी और परिजनों के खातों में जमा कराने का आरोप है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तीनों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने, राशि की वसूली और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने समानांतर MDM बताकर करीब 23 लाख रुपए की हेराफेरी की।


दोषियों में—

•आरती किरावर, क्वालिटी मॉनिटर — ₹8.53 लाख

•अपर्णा जैन, क्वालिटी मॉनिटर — ₹2.48 लाख

•अमन व्यास, डाटा एंट्री ऑपरेटर — ₹12.29 लाख


प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बच्चों की योजनाओं में भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंगलवार, 27 जनवरी 2026

देवास में नागपुर वाले बाबा ताज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया | Kosar Express

 



देवास। शहर में 26 जनवरी को नागपुर वाले बाबा ताज का जन्मदिन हर साल की तरह इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजक वसीम माया द्वारा नयापुरा चौराहे पर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। आयोजन के दौरान क्षेत्र में सौहार्द और उत्सव का माहौल बना रहा।



मंगलवार, 20 जनवरी 2026

Dewas - ओम साईं राम बसों का सड़क पर आतंक: नशे में ड्राइवर, लगातार दूसरा हादसा, पहले महिला की गई जान, अब मारुति वैन पलटी | Kosar Express

  • देवास में बेखौफ दौड़ रही ‘ओम साईं राम’ की बसें, सवालों के घेरे में जिमेदार — आखिर किसके संरक्षण में चल रहा मौत का कारोबार?


देवास में निजी बसों की मनमानियों ने एक बार फिर इंसानी जान और शहर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। “ओम साईं राम” बस सेवा की एक तेज़ रफ्तार बस ने आज अमोना चौराहा / संजय नगर के पास देवास से इंदौर जा रही मारुति वैन को ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन सड़क के इस पार से उस पार जाकर पलट गई। हादसे में वैन चालक अनिल प्रजापत (32 वर्ष), निवासी अचलुखेड़ी, के पैर में गंभीर चोट आई। बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे, जिनकी जान भी खतरे में पड़ गई।


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चालक नशे की हालत में था और अंधाधुंध गति से बस चला रहा था। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी बसें बिना किसी डर के आखिर चल कैसे रही हैं?


यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले इसी “ओम साईं राम” ट्रैवल्स की एक बस की चपेट में आकर इंदौर की एक महिला की जान चली गई थी। तब भी सवाल उठे थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आज फिर वही ट्रैवल्स , वही लापरवाही, वही दुर्घटना का आरोप — और एक और हादसा।


अब सवाल साफ है:

देवास में इन बस मालिकों को आखिर किसका संरक्षण मिला हुआ है? RTO, परिवहन विभाग और पुलिस की चुप्पी क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रही है?


अगर अब भी सख़्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ है कि देवास की सड़कों पर कानून नहीं, बस मालिकों की मनमानी चल रही है — और आम जनता इसकी कीमत जान देकर चुका रही है।

बुधवार, 7 जनवरी 2026

Dewas - कलेक्टर ने देर शाम जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण | Kosar Express



  • साफ सफाई का सुपरविजन नहीं करने पर आरएमओ को नोटिस
  • मेटरनिटी वार्ड में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाने पर मैट्रन को नोटिस देने के निर्देश 

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बुधवार देर शाम को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने इमरजेंसी, मेटरनिटी वार्ड, एसएनसीयू, पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेटरनिटी वार्ड में निरीक्षण के दौरान मरीजों से उपचार, सुविधाओं और समस्याओं के संबंध में चर्चा की तथा अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने पूर्व में दिए निर्देश के अनुसर ड्यूटी चार्ट ना लगाने पर मैट्रन को नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्यूटी चार्ट लगाने के निर्देश भी दिए।


कलेक्टर ने एंबुलेंस संचालन के लिए आ रही समस्याओं के निराकरण एवं बेहतर एंबुलेंस सेवाएं देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया एवं एसएनसीयू वार्ड में खराब वेंटिलेटर को ठीक करने के निर्देश दिए।


कलेक्टर ने जिला अस्पताल में साफ–सफाई का सुपरविजन नहीं करने पर आरएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गार्ड व्यवस्था के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुराने टीबी वार्ड एवं अन्य क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी के साथ निरीक्षण कर डिस्मेंटल करने की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने नर्सिंग हॉस्टल में खाने के टेंडर खुलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एंबुलेंस को पार्किंग की जगह हॉस्पिटल के सामने खड़े करने के निर्देश दिए। निजी और शासकीय एंबुलेंस पर वाहन चालक का नाम और नंबर लिखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला, तहसीलदार सपना शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

रविवार, 4 जनवरी 2026

देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी | Kosar Express

 



  • जिले में मकानों, दुकानों एवं अन्य घरेलू काम के लिए रखने वाले नौकरों की जानकारी स्वामी को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य
  • सार्वजनिक स्थानों पर धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर चलना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित
  • जिले कोई भी सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा

देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है।


जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।


कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।


किरायेदार, होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी दिए आदेश

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले में किरायेदार, होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी दिए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार जिले के प्रत्येक मकान / दुकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि जब भी वे नए किराएदार को मकान किराए पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नोकर रखे तत्संबंधी सूचना संबंधित पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। सूचना का प्रारूप संबंधित थानों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मकान मालिकों अथवा ऐसे घरेलू नौकर के स्वामियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराए जाए। व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें रखा जावे। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना संबंधित थाने में दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।


होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची दिन-प्रतिदिन की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को अवगत कराएं। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/ कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। ऑनलाइन शॉपिंग / होम डिलेवरी / कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है कि उनकी जानकारी संबंधित कंपनी द्वारा थाने पर दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिए जाये। रपा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिये जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी थाने पर दी जायें तथा उनके आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। विदेशी व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में सूचना संबंधित थाना को दी जावे।


जिले में शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।