रविवार, 15 मार्च 2026

देवास में नेशनल लोक अदालत का बड़ा परिणाम: 876 लंबित और 470 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण, 12.63 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित | Kosar Express


देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 14 मार्च को देवास जिले के सभी न्यायालयों में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।


नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश एवं लोक अदालत प्रभारी श्री विकास शर्मा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने से पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक मामलों में समझौते के माध्यम से निराकरण कराने के लिए प्रेरित किया।



परिवार न्यायालय देवास ने इस लोक अदालत में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। परिवार न्यायालय के न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुशवाह ने एकल बैठक में 68 प्रकरणों का निराकरण कर नया रिकॉर्ड बनाया। यह संख्या परिवार न्यायालय देवास के इतिहास में किसी एक लोक अदालत में सबसे अधिक मानी जा रही है।



जिले में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम, विद्युत अधिनियम, बीएसएनएल और अन्य मामलों के निराकरण के लिए देवास जिला मुख्यालय के साथ-साथ सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द और बागली में कुल 34 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया था।



इस दौरान विशेष न्यायाधीश श्री विकास शर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रोहित श्रीवास्तव ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए प्रेरित किया। राजीनामा करने वाले पक्षकारों को स्मृति स्वरूप फलदार और फूलों के पौधे भी भेंट किए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।


नेशनल लोक अदालत में जिले भर में कुल 876 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें आपराधिक के 264, मोटर दुर्घटना के 58, चेक बाउंस के 171, पारिवारिक मामलों के 55, विद्युत के 156, श्रम के 11, विविध के 130 और सिविल के 26 मामले शामिल हैं। इन मामलों में कुल 12 करोड़ 63 लाख 40 हजार 174 रुपये के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 2086 लोगों को लाभ मिला।


इसके अलावा 58 मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों में 6 करोड़ 63 लाख 77 हजार रुपये की राशि आपसी समझौते से तय की गई। वहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 171 मामलों में 4 करोड़ 31 लाख 38 हजार 753 रुपये की राशि का सेटलमेंट हुआ। सिविल के 26 मामलों में 39 लाख 57 हजार 228 रुपये की राशि का निराकरण किया गया।


लोक अदालत में 470 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया, जिनमें 69 लाख 24 हजार 107 रुपये के अवार्ड पारित किए गए और 896 लोगों को लाभ मिला।


इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, नगर निगम, विद्युत कंपनी, बैंक और बीमा कंपनियों के अधिकारी, लोक अभियोजन अधिकारी, पैरालीगल वालेंटियर्स और बड़ी संख्या में पक्षकार मौजूद रहे।

गुरुवार, 12 मार्च 2026

देवास में 13 मार्च को 4 घंटे बिजली बंद रहेगी, मेंटेनेंस के चलते कई क्षेत्रों में सप्लाई रहेगी प्रभावित | Kosar Express

 


देवास में बिजली विभाग द्वारा लाइन मेंटेनेंस कार्य के चलते शुक्रवार 13 मार्च को शहर के कई इलाकों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। बिजली विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 33 केवी लाइन मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्लान शटडाउन रखा गया है।


बताया गया है कि 33/11 केवी पठान कुआं सबस्टेशन से निकलने वाले 11 केवी के चारों फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में इस दौरान बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।


11 केवी के पी कॉलेज फीडर से जुड़े क्षेत्रों में पठान कुआं, लक्ष्मी बाई मार्ग, नाहर दरवाजा चौराहा, पुलिस थाना क्षेत्र, बड़ी-छोटी राधाबाई स्कूल, मोहसिनपुरा, नयापुरा चौक, केपी कॉलेज, गवली मोहल्ला और नाथ मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।


वहीं 11 केवी राजवाड़ा फीडर से शालिनी रोड, पुराना राजवाड़ा, कटीघाटी, जवाहर चौक, सुभाष चौक, बड़ा बाजार, विक्रम मार्ग, बहादुर शाह मार्ग, जेल रोड, मिर्जा बाखल, कुमार गली, बस स्टैंड, चंद्रशेखर मार्ग, तुकोगंज रोड और जनता बैंक क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।


इसके अलावा 11 केवी रेवाबाग फीडर से रेवाबाग, नुसरत नगर, वारसी नगर, कब्रिस्तान क्षेत्र, बीसीएम स्कूल, चंद्रतारा कॉलोनी, राजोदा रोड, साईं सिटी विहार कॉलोनी, मिठा तालाब मछली बाजार, भोपाल रोड बायपास और पुराने टोल टैक्स क्षेत्र में भी बिजली सप्लाई बाधित रहेगी।


साथ ही 11 केवी भैरूगढ़ फीडर से पठान कुआं क्षेत्र, एयरटेल टावर, बाड़ी, बागड़ वाला क्षेत्र, मकबरा वाली गली, हनुमान मंदिर क्षेत्र और भैरूगढ़ सहित आसपास के इलाकों में भी बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।


बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस दौरान आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें और विभाग को मेंटेनेंस कार्य में सहयोग करें।

बुधवार, 11 मार्च 2026

Dewas - एमपीईबी के शटडाउन से जल वितरण प्रभावित, कई वार्डों में एक दिन बाद मिलेगा पानी | Kosar Express

 


देवास। नगर निगम जलप्रदाय विभाग के अनुसार 11 मार्च को एमपीईबी द्वारा विद्युत लाइन मेंटेनेंस कार्य के लिए सुबह 11.45 से शाम 5 बजे तक शटडाउन लिया गया था। इसके कारण क्षिप्रा प्लांट व अलीपुर में बिजली सप्लाई बंद रहने से शहर में जल टंकियां समय पर नहीं भर सकीं। इसी वजह से कई टंकी क्षेत्रों में जल वितरण निर्धारित तिथि पर नहीं होकर एक दिन बाद किया जाएगा।

  • 11 मार्च बुधवार का जल वितरण 12 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। राजाराम नगर टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 12 राजाराम नगर, सीताराम नगर, वार्ड 13 मेंढकी गांव, वार्ड 14 बिराखेड़ी गांव का जल वितरण बुधवार 11 मार्च को नहीं होकर गुरुवार 12 मार्च को किया जाएगा।
  • बजरंग नगर टंकी क्षेत्र में होने वाला जल वितरण वार्ड 21 जय बजरंग नगर, वार्ड 24 मिश्रीलाल, करोली नगर वार्ड 25 कुबेर नगर का जल वितरण गुरुवार दिनांक 12 मार्च को नहीं होकर शुक्रवार 13 मार्च को किया जाएगा।
  • रानीबाग टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 5 महाकाल कॉलोनी, वार्ड नंबर 6 शालीमार, प्रताप नगर, वार्ड 9 गंगा निकेतन, वार्ड 13, गीताश्री, मीनाश्री, राजीव गांधी नगर, वार्ड का जल वितरण बुधवार दिनांक 11 मार्च को नहीं होकर गुरुवार 12 मार्च को किया जाएगा।
  • रानीबाग टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 9 निमाड़ नगर, शिव-शक्ति नगर, अल्कापुरी राममंदिर क्षेत्र, वार्ड 8 त्रिलोक नगर, वार्ड 10 विजय नगर, वार्ड 11 मुखर्जी नगर, गौरव नगर का जल वितरण गुरुवार 12 मार्च को नहीं होकर शुक्रवार 13 मार्च को किया जाएगा।
  • उत्तम नगर टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड क्रमांक 7 अन्नपूर्णा नगर, वार्ड 6 नसीराबाद गांव का जल वितरण बुधवार दिनांक 11 मार्च को नहीं होकर गुरुवार दिनांक 13 मार्च को किया जाएगा।
  • उत्तम नगर टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 6अर्जुन नगर, वार्ड 7 एकता नगर, उत्तम नगर, विनायक नगर, राजाबाग कॉलोनी का जल वितरण गुरुवार दिनांक 12 मार्च को नहीं होकर शुक्रवार 13 मार्च को किया जाएगा।
  • सनसिटी पार्ट 2 टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 18 पटेल नगर, मोची मोहल्ले, बावड़िया, गांधी चौक, वार्ड 19 कार्तिक नगर, अक्षत नगर, वार्ड 44 चुना खदान का जल वितरण गुरुवार 12 मार्च को नहीं होकर शुक्रवार 13 मार्च को किया जाएगा।
  • सनसिटी पार्ट 2 टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 43 बालगढ़, वार्ड 19 मृदुल विहार, गौतम नगर, रामचंद्र नगर, वार्ड 18 सनसिटी पार्ट 2 का जल वितरण बुधवार दिनांक 11 मार्च को नहीं होकर गुरुवार 12 मार्च को किया जाएगा।
  • आनंद ऋषि टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 22 जवाहर नगर, गायत्री विहार, प्रेम नगर, राधा नगर, सम्यक विहार का जल वितरण गुरुवार 12 मार्च को नहीं होकर शुक्रवार दिनांक 13 मार्च को किया जाएगा।
  • आनंद ऋषि नगर टंकी क्षेत्र से होने वाला जल वितरण वार्ड 42 मल्हार, सिल्वर कॉलोनी, वार्ड 19 शांति गृह निर्माण, अम्बे नगर, वार्ड 22 अष्टविनायक नगर, फौजी नगर का जल वितरण बुधवार 11 मार्च को नहीं होकर गुरुवार 12 मार्च को किया जाएगा।

रविवार, 8 मार्च 2026

देवास के पीपलरावां में दो पक्षों में खूनी झड़प: मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज | Kosar Express


देवास जिले के पीपलरावां कस्बे में दो समुदायों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के लोगों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पीपलरावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों के दो दर्जन से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है


पहले पक्ष के शकील मंसुरी पिता हामीद मंसुरी उम्र 32 साल निवासी बुधवारिया बाजार पीपलरावाँ ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके परिचितों का रास्ता रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। जब फरियादी और उसके साथी बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने कस्बिया सिसोदिया, ललित पिता कस्बिया सिसोदिया, उमेश पिता कस्बिया सिसोदिया, जितेन्द्र हाड़ा, राजेन्द्र हाड़ा, सचिन पिता भारत सिंह सिसोदिया, अस्तेसिंह, इंदर सिंह, रेणुका पति निखिल, राजकुंवर बाई पति लाखन सिंह, फुलवंता बाई पति भगवान सिंह, नितेश पिता रास्तेसिंह, अशोक पिता सरमे सिंह सभी निवासी कंजर डेरा पीपलरावां और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर धारा 191(3), 119(1), 126(2), 115(2), 296ए, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है।


वहीं दूसरे पक्ष के सुमित सिसोदिया पिता अरुण सिसोदिया उम्र 19 साल निवासी कंजर डेरा पीपलरावां ने शिकायत में बताया कि उन्होंने आरोपियों को गली में धीरे मोटरसाइकिल चलाने के लिए कहा था, जिस पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने जुबेर पिता रज्जाक खान, रिजवान पिता इय़ुफ खान, अनीस खां पिता इशाक खां, सैफुद्दीन खान पिता हामिद खा, अरमान पिता अनीस खा, हामीद खा पिता सत्तार खा, अल्फेज पिता आशीक खान, आशीक पिता इशाक खा, अरहान पिता अनीस खां, रिहान पिता युसुफ मंसूरी, शकील मंसुरी पिता हामीद मंसुरी, शाहबूद्दीन खां सभी निवासी पीपलरावां और अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 191(3), 115(2), 296ए, 351(3) बीएनएस 2023 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए)एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।


फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के दो दर्जन से अधिक नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।


देखें वीडियो-

शुक्रवार, 6 मार्च 2026

देवास में नरवाई (पराली) जलाने पर सख्ती: कलेक्टर ऋतुराज सिंह का आदेश, जलाने वालों पर लगेगा अर्थदंड | Kosar Express

  • जिले में नरवाई (पराली) जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित- कलेक्टर ऋतुराज सिंह
  • जिले में पराली जलाने वालों पर होगी अर्थदंड की कार्रवाई
  • सभी हार्वेस्टर वालों से शपथ पत्र पर साइन कराएं, बिना स्ट्रा रीपर के कोई भी हार्वेस्टर नहीं चलना चाहिए - कलेक्टर

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश क्रम में Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 अंतर्गत गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। उन्होंने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत गेहूं कटाई के लिए उपयोग किए जा रहे सभी कम्बाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम/स्ट्रा रीपर के उपयोग को अनिवार्य कर आदेश के परिपालन में हार्वेस्टर संचालक/कांट्रेक्टरों से संबंधित थाने में शपथ पत्र प्रस्तुत करवाने की कार्यवाही की जाए। विभागीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले द्वारा शासकीय कार्यालयों, सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों में बैनर लगाकर, पंचायतस्तर पर संगोष्ठियों, ग्राम चौपालों, पेम्पलेट्स वितरण एवं मुनादी के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषकों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएं। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि पंचायत स्तर पर गठित राजस्व, पंचायत एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषकों को जागरुक कर क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाओं पर सतत निगरानी रखी जाए। निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में पंचनामा तैयार कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचित किया जाए। राजस्व विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति / निकाय पर प्रकरण दर्ज कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निर्देशिका के प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि के रूप में संबंधित व्यक्ति पर 2 एकड़ से कम भूमि हेतु राशि 2500 रुपए, दो एकड से ज्यादा एवं 5 एकड से कम भूमि के लिए राशि 5000 रुपए एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि हेतु राशि 15000 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। उन्होंने आदेश दिए हैं कि नरवाई जलाने जैसी अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित कृषक के साथ ही ग्राम स्तरीय सतर्कता दल की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएं।

सोमवार, 16 फ़रवरी 2026

देवास में जुए पर पुलिस का वार, दो ठिकानों पर दबिश देकर 12 जुआरीयों को किया गिरफ्तार | Kosar Express

 

देवास। अवैध जुआ-सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देशन में संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी है। 15 फरवरी 2026 को मुखबिर सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी हितेश पाटिल के नेतृत्व में दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने ग्राम लोहारी और रुपाखेड़ी में घेराबंदी कर अवैध रूप से जुआ खेलते कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 52-52 ताश के पत्तों की गड्डी और कुल ₹8,630 नगद जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 79/2026 एवं 80/2026 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर आरोपियों को बाउंड ओवर हेतु माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया जा रहा है।


गिरफ्तार आरोपी:

1. सद्दाम पिता रईश पठान (27) निवासी मल्हार कॉलोनी, देवास

2. आमिर शेख पिता शहजाद शेख (28) निवासी जौशीपुरा, देवास

3. सनावर शेख पिता अनवर शेख (36) निवासी ग्राम लोहारी, देवास

4. हातम पिता रहीम शेख (45) निवासी फौजी नगर, देवास

5. आबिद पिता वहीद शेख (23) निवासी खारी बावड़ी खेत, देवास

6. मुस्ताब शेख पिता खलील शेख (31) निवासी मल्हार कॉलोनी, देवास

7. सादाब शेख पिता रफीक शेख (28) निवासी मल्हार कॉलोनी तोड़ी खेत, देवास

8. शाहरुख खान पिता सईद खान (28) निवासी खारी बावड़ी, देवास

9. मसीद खान पिता हैदर खान (40) निवासी राजाराम नगर, देवास

10. असलम खा पिता बच्चू खा (40) निवासी ग्राम लोहारी, देवास

11. वासीफ मिर्जा पिता न्याज मिर्जा (41) निवासी मुक्तिमार्ग मोमन टोला, देवास

12. शाहरुख खान पिता सिकंदर खान (29) निवासी सिल्वर कॉलोनी बालगढ़, देवास

गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026

देवास में 8 करोड़ से ज्यादा का सहकारी घोटाला, किसानों के नाम पर फर्जी लोन-बीमा खेल, EOW ने दर्ज किया मामला | Kosar Express


  • ईओडब्ल्यू ने 8 करोड़ से अधिक राशि की धोखाधड़ी करने पर राजोदा प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध किया पंजीबद्ध अपराध
  • आरोपी अधिकारियों द्वारा किसानों के पास उपलब्ध वास्तविक भूमि से 400 हेक्टेयर अधिक भूमि दर्शाकर वास्तविक पात्रता से 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण नियम विरुद्ध तरीके से वितरित किया गया
  • एक ही सीजन में किसानों की फसल का एक से अधिक बार बीमा कर 65 लाख रुपये से अधिक के क्लेम स्वीकृत कराकर राशि प्राप्त की गई
  • सचिव ने किसानों के खातों से विड्रॉल पर स्वयं हस्ताक्षर कर 1 करोड़ रुपये से अधिक का आहरण किया गया


आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक-278/19 का उज्जैन इकाई के द्वारा सत्यापन करने पर पाया कि वृहताकार प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित राजोदा जिला देवास एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास के अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव व पर्यवेक्षक ने मिलकर वर्ष 2016-2019 के बीच समिति के सदस्य किसानों की जानकारी के बिना उनकी पात्रता से अधिक ऋण स्वीकृत कर शासन की विभिन्न ऋण माफी व बीमा योजनाओं का लाभ उक्त ऋण खातों में प्राप्त दिखा, किसानों के खातों से अवैध रूप से करोड़ों रुपये निकाल लिये। आरोपियों द्वारा शासन, बैंक व किसानों के साथ धोखाधड़ी व आपराधिक न्यासभंग करना पाए जाने से उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।


आरोपी-

1. महेश जैन तत्कालीन सचिव एवं सहायक प्रबंधक वृहताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित राजोदा तहसील एवं जिला देवास

2. दिलीप नागर तत्कालीन पर्यवेक्षक वृहताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित राजोदा तहसील एवं जिला देवास

3. अनिल दुबे तत्कालीन शाखा प्रबंधक शाखा मंडी प्रांगण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास

4. श्रीमती रामकन्या बाई पति तंवरसिंह चौहान, अध्यक्ष वृहताकार प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था मर्यादित राजोदा जिला देवास म.प्र.

5. अन्य

➤ अपराध- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन इकाई के द्वारा शिकायत क्रमांक-278/19 के सत्यापन पर आरोपियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मिलकर निम्नानुसार धोखाधड़ी करना पाया गया:-


किसानों के पास उपलब्ध भूमि अनुसार उनकी साख सीमा निर्धारित कर उन्हें ऋण दिया जाना था। आरोपियों ने स्वयं के लाभ के लिये सदस्य किसानों के पास उपलब्ध भूमि से वर्ष 2016-2017 में 139 हेक्टेयर, वर्ष 2017-2018 में 129 हेक्टेयर व वर्ष 2018-2019 में 137 हेक्टेयर भूमि अधिक दर्शाकर पात्रता से साढ़े पांच करोड़ रुपये अधिक ऋण किसानों की जानकारी के बिना स्वीकृत किये।


किसानों की साख सीमा बिना स्वीकृत किये उक्त तीन वर्षों में तीन करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है। 300 किसानों का कृषि बीमा उनकी सामान्य साख सीमा स्वीकृत किये बिना या एक ही फसल का एक वर्ष में एक से अधिक बार कृषि बीमा कर 65 लाख रुपये की बीमा राशि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त कर ली गयी, जिसके लिये किसानों के आवेदनों में स्वयं के मोबाइल नम्बर आरोपियों द्वारा लेख करना पाया गया।


आरोपियों द्वारा उपरोक्तानुसार बिना किसानों की जानकारी के नियम विरुद्ध स्वीकृत ऋण खातों में शासन की मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना की राशि व ब्याज सब्सिडी का इंद्राज कर शासन को अधिक हानि कारित की।


वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के सचिव महेश जैन ने किसानों के खातों में स्वीकृत ऋण राशि के विड्रॉल पर्ची पर स्वयं हस्ताक्षर कर 1 करोड़ 12 लाख रुपये अवैध रूप से निकाल लिये। समिति की केशबुक में 20 लाख रुपये से अधिक की अनियमितता ऑडिट दल द्वारा प्रमाणित पाया गया।


इस तरह वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के आरोपी अधिकारी महेश जैन तत्कालीन सचिव एवं सहायक प्रबंधक, श्रीमती रामकन्या बाई पति तंवरसिंह चौहान ने जिला सहकारी बैंक के आरोपी अधिकारी दिलीप नागर तत्कालीन पर्यवेक्षक, अनिल दुबे तत्कालीन शाखा प्रबंधक, अध्यक्ष एवं अन्य के साथ मिलकर धोखाधड़ी व आपराधिक न्यासभंग कर शासन, बैंक व किसानों को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि कारित कर स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाना प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया गया जिस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 467, 468, 471, 201, 120 बी भादवि एवं 13(1)(क), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं धारा 13(1)(d), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।