Monday, 6 March 2023

Dewas ‍- कलेक्टर ने तीन आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों देपाल पिता अमरसिंह उम्र 43 साल निवासी कालापाठा थाना कांटाफोड, प्रकाश पिता देवीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी मण्‍डी गेट कन्‍नौद रोड़ खातेगांव एवं राज उर्फ लोकेन्‍द्र पिता सुनील चौहान उम्र 32 साल निवासी सुतार बाखल देवास थाना कोतवाली को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है। 

कलेक्‍टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।


Friday, 3 March 2023

Dewas - सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने एवं बच्चियों और महिलाओं से छेडखानी करने पर होगी सख्‍त कार्यवाही, किसी भी व्यक्ति को जबरजदस्ती न लगाये रंग | Kosar Express

 



जिले में हर्ष, उल्‍लास, शांति व सौहार्द्र की परंपरा को कायम रखते हुए मनाये सभी त्‍यौहार – कलेक्‍टर

जिले में होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर कंडों का प्रयोग करें

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता की अध्‍यक्षता में जिला स्‍तरीय शांति समिति की बैठक

देवास। देवास जिले में आगामी त्‍यौहारों होली, धुलेण्‍डी, रंगपंचमी शब-ऐ-बारात एवं माह अप्रैल में आने वाले त्‍यौहारों के अवसर पर आवश्‍यक विचार विमर्श, कानून व्‍यवस्‍था तथा अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं के संबंध में कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्‍ता की अध्‍यक्षता में शांति समिति की बैठक कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्‍यों से सुझाव लिये गये एवं सदस्‍यों द्वारा दिये गये सुझाओं पर अमल करने का आश्वासन दिया गया। शांति समिति के सदस्‍यों से आग्रह किया गया कि आप सभी शांति व सौहार्द्र की परंपरा को कायम रखते हुए त्‍यौहार मनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करें।


बैठक में कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि हर्ष, उल्‍लास, शांति व सौहार्द्र की परंपरा को कायम रखते हुए जिले में सभी आगामी त्‍यौहार मनाये। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने पर सख्‍त कार्यवाही की जायेगी। तीन लोग एक बाईक पर बैठन एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्यवाही की जायेगी। शांति समिति के सदस्‍य भी इस संबंध में सभी को जागरूक करें। बच्चियों और महिलाओं से छेडखानी करने वालों पर सख्‍त कार्यवाही की जायेगी।


कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि जिले में त्‍यौहारों को देखते हूए फूड विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। मिलावटी सामग्री को जप्‍त किया जायेगा। जिले में डीजे पर पाबंदी के संबंध में आदेश जारी किये गये। डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्‍हें निर्देशित किया जायेगा।


कलेक्टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि गर्व की बात है कि जिले में सभी त्‍यौहार शांतिपूर्वक व आपसी भाईचारे की भावना से मनाए जाते है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा त्योहारों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती है, किंतु यह सब आमजन के सहयोग के बिना संभव नहीं है।


कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर कंडों का प्रयोग करें। हरे-भरे वृक्ष न काटे। होली आयोजन समितियां सुनिश्चित करेंगी कि बिजली के तारों के नीचे होली न जलाए। गुलाल आदि सूखे रंगों का उपयोग करते हुए सूखी होली खेली जाये। पानी का अपव्यय न करें। किसी भी व्यक्ति को जबरज दस्ती रंग न लगाया जाए। होलिका दहन के लिए किसी का लकड़ी का सामान उठाकर न ले जाएं।


कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने त्योहारों के दौरान की जाने वाली आवश्यवक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित किया और बताया कि कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दौरान जबरन चंदा वसूली नहीं करेगा और ना ही किसी को जबर जस्ती रंग या गुलाल लगाएगा। नगर निगम त्योहार के दौरान पानी की समुचित आपूर्ति करेगा। विद्युत वितरण कंपनी निरंतर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करें। नगर निगम द्वारा साफ-सफाई व प्रकाश व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग मेडिकल स्टॉफ, दवाईयां व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। त्यौहार के दौरान ट्रेफिक व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए।


पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने कहा कि सभी लोग शांति व सदभाव से त्यौहार मनाए। कोई भी व्‍यक्ति गलत कार्य करता है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। पूर्व निर्धारित स्‍थान पर ही होली जलाये, यदि नये स्‍थान पर होली जलाते है, तो उसकी अनुमति ले। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। जिन स्थानों पर होलिका दहन सड़कों पर किया जाता है वहां मिट्टी अथवा रेत डालकर होलिका दहन करें जिससे कि सड़कों को क्षति न पहुंचे। होली पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। गंदगी न फैलाई जाए। होलिका दहन के लिए हरे वृक्षों की कटाई न करें। बिजली के तारों के पास होली न जलाएं। खाद्य पदार्थों में नशीले पदार्थ न मिलाएं।


बैठक में बीजेपी जिला अध्‍यक्ष श्री राजीव खण्‍डेलवाल, विधायक प्रतिनिधि श्री भरत चौधरी, महापौर प्रतिनिधि श्री दुर्गेश अग्रवाल, श्री राजेश यादव, श्री गुरू चरण सलूजा, श्री नोमान अहमद अशरफी, श्री मनोज राजानी, अपर कलेक्टर श्री महेन्‍द्र सिंह कवचे, एएसपी श्री मंजीत सिंह चावला, सहायक कलेक्‍टर श्री टी प्रतीक राव, नगर निगम आयुक्‍त श्री विशाल सिंह चौहान, सीएसपी श्री विवेक सिंह चौहान, प्रेस क्‍लब अध्‍यक्ष श्री अतुल बागलीकर, श्री शौकत हुसैन, श्री अनिल सिंह बैस, श्री हेमंत शर्मा, सहित जिला शांति समिति के सदस्यगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


देवास जिले परिवहन विभाग ने जांच कर की चालानी कार्यवाही, 27 ऑटो रिक्शा की जाँच कर, 3 ऑटो को जब्त कर अभिरक्षा में रखा | Kosar Express

 


देवास। जिले में परिवहन विभाग द्वारा चालानी कार्यवाही की गई जिसमें। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा, उज्जैन परिवहन जाँच दल में टीएसआई श्री पंकज जैन, कांसटेबल श्री परिहार एवं स्टॉफ ने ऑटो रिक्शा के विरूद्ध चैकिंग कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 27 ऑटो रिक्शा की जाँच की गई। जिसमें 03 ऑटो को जब्त कर अभिरक्षा में खड़ा किया गया। इसके अतिरिक्त इन्दौर देवास मार्ग पर संचालित सूत्र सेवा की यात्री बस भी बिना मोटरयान कर संदाय किये संचालन के अपराध में जप्त कर अभिरक्षा में रखी गई। अन्य ऑटो संचालक को समझाईश दी गई कि वे सभी अपने ऑटो रिक्शा नियम अनुसार ही चलाए। अन्यथा ऑटो जब्त कर उनके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। परिवहन आयुक्त प्रदेश द्वारा जारी उक्त आदेश के पालन में चैकिंग कार्यवाही जिले में निरन्तर जारी रहेगी।

 जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित डब्ल्यू पी नम्बर 8/2013 में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर तत्काल वैधानिक एवं नियमानुसार कार्यवाही की आवश्यकता है। इसी तारतम्य में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जिले के क्षेत्र अन्तर्गत चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा की गहन जाँच की जाकर नियम विरूद्ध चल रहे ऑटो रिक्शा पर तत्काल कार्यवाही संपादित किए जाने का अभियान प्रारम्भ किये जाने के आदेश जारी किए गये हैं।

Sunday, 12 February 2023

रतनपुर के जंगल में नाकेदार की हत्‍या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास | Kosar Express

 



देवास। राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि मदनलाल वर्मा वन परिक्षेत्र, पुंजापुरा तहसील बागली, जिला देवास में बीट गार्ड के पद पर पदस्‍थ था। दिनांक 04.02.2021 को उसकी ड्यूटी वन परिक्षेत्र, पुंजापुरा की रतनपुर बीट में थी। दिनांक 04.02.2021 को मदनलाल सुबह करीब 10.30 से 11.00 बजे के बीच रतनपुर बीट में ड्यूटी के लिये निकले थे। उसे रोज की तरह 05.30 बजे मुख्‍यालय पर वापस आ जाना चाहिये था। उस दिन मदनलाल जब शाम 06.00 बजे तक भी वापस नहीं आये, तो कार्यालय के सहकर्मी वनरक्षक हरीश परमार ने कई बार मदनलाल वर्मा को फोन लगाया परन्‍तु बात नहीं हुयी, तब वनरक्षक हरीश परमार ने अपने रेंजर दिनेश निगम को फोन पर सूचना दी थी। उसके बाद रेंजर दिनेश निगम, वनरक्षक मनोज वर्मा, हरीश परामार अन्‍य साथी व पुलिस वाले मदनलाल वर्मा को ढूंढने के लिये जंगल गये थे। जब वे रात 10.00 बजे वन कक्ष क्र. 532 में भूरिया तालाब के किनारे पहुंचे तो देखा कि वहां मदनलाल वर्मा गिरे पड़े हुये थे। मोटर साइकिल भी वहीं पड़ी हुई थी। मदनलाल वर्मा के कपड़े खून से लाल हो गये थे और उनकी मृत्‍यु हो चुकी थी। मदनलाल वर्मा के दाहिने तरफ सीने में बंदूक की गोली की चोट दिखायी दे रही थी और खून निकला था। मौके पर थाना उदयनगर से पुलिस आ गई थी व प्रकरण दर्ज कर विवचेना प्रारंभ की गई।


विवेचना के दौरान विवेचक आर.आर.वास्‍केल ने दिनांक 06.02.2021 को आरोपी मोहन एवं गुलाब को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो उन्‍होंने बताया था कि वह अपने साथी ध्‍यानसिंह व दीपसिंह के साथ रतनपुर के जंगल में भूरिया तालाब के पास शिकार के लिये घात लगाकर बैठे हुये थे गुलाब की बंदूक मोहन के पास थी। उसी समय नाकेदार मदनलाल वर्मा वहां आ गये थे, उन्‍हे देखकर आरोपी भागने लगे मदनलाल ने उन्‍हें पकड़ने का प्रयास किया, तो आरोपी मोहन ने बंदूक से गोली चलाकर मदनलाल की हत्‍या कर दी। अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया।

Wednesday, 1 February 2023

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने दैनिक भास्कर को भेजा मानहानि का 5 करोड़ का लीगल नोटिस | Kosar Express

 


भोपाल। जिला कोर्ट इंदौर में शनिवार को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से जुड़े प्रकरण की सुनवाई के दौरान वीडियो बना रही विधि संकाय की छात्रा युवती सोनू मंसूरी के संबंध में दैनिक भास्कर के इंदौर एडिशन में प्रकाशित समाचार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जाने माने मानव अधिकारवादी एहतेशाम हाशमी का नाम प्रचारित कर झूठे आरोप लगाने तथा उनकी छवि धूमिल करने के फलस्वरूप आज 31जनवरी 2023 को श्री हाशमी द्वारा दैनिक भास्कर समूह के श्री सुधीर अग्रवाल, प्रबंध निदेशक भोपाल, सुनील शुक्ला कार्यकारी संपादक भोपाल, मैसर्स उपमिता वाजपेयी सम्पादक भोपाल, श्री अमित मंडलोई संपादक दैनिक भास्कर इंदौर को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर उनको बदनाम करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण, गलत-डिजाइन और पूर्व-निर्धारित समाचार रिपोर्ट करने के कारण मानहानि होने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र भेजते हुए 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा साथ ही माफी नही मांगने तथा खबर का खंडन नही करने पर रुपए 5 करोड़ आपराधिक मानहानि के दावे की चैतावनी दी हैं।


श्री हाशमी द्वारा न्यूज हंट मीडिया पब्लिकेशंस को जानकारी देते हुए बताया कि वह निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं तथा देश भर में जरूरत मंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करते रहे हैं जो कुछ समाजविरोधी ताकतों को नागवार गुजरता रहा है। देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें हमेशा से ही ऐसे प्रयास में लगी रहती है जिससे मेरी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव हो। मेरी मान प्रतिष्ठा को खंडित करने वाले लगातार मेरी सेवा को शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं। इंदौर के कई मामलों में मेरे द्वारा लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है विशेषकर पीड़ित मानवता को मेरे द्वारा हमेशा सहायता प्रदान करते हुए न्याय दिलाया है। जिससे समाज विरोधी, सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें रूष्ट रहती हैं यही कारण है कि गत दिनों इंदौर जिला कोर्ट में घटित घटना से मेरा नाम जोड़ने के समाचार प्रकाशित कर इंदौर के दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा समाचार लेख में किए गए शब्द, और अपमानजनक आरोपों, लांछनों, मानहानिकारक बयानों पर मैने कड़ी आपत्ति लेते हुए संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि में इंदौर के दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने मीडिया को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के ऐसे किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध करता हूं। मेरे विरुद्ध समाचार में लगाए गए आरोप बिना किसी सबूत, आधार पर लगाए गए हैं जो मानहानिकारक ही नही बल्कि कानून की दृष्टि से भी बुरे है। मेरे द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह के जिम्मेदारों को 24 घंटे के भीतर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपो की पुष्टि करने या लिखित रूप में बिना शर्त माफी के साथ खबर के खंडन की मांग की है जिसमे विफल रहने पर रुपए 5 करोड़ की आपराधिक मानहानि के दावे की सूचना दी गई हैं।


गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी श्री हाशमी पर त्रिपुरा सरकार सहित अन्य के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए गए है जिससे उन पर दबाव बनाया जा सके। मानव अधिकारवादी अधिवक्ता श्री एहतेशाम हाशमी के प्रयासों से देश विरोधी ताकतें भयभीत रहती हैं और वह प्रयास करती हैं कि किसी भी तरह से श्री हाशमी को आतंकित किया जाए। श्री हाशमी ने हमारे संवाददाता को बताया कि वह न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तथा संविधान उनका रक्षा कवच हैं। उनको विश्वास है कि न्यायपालिका से उनको न्याय ही मिलेगा और समाजविरोधी ताकतों को हारना होगा।

Monday, 16 January 2023

Dewas - घर के पास ही बने कुएं में तैरता मिला लापता नाबालिग लड़की का शव | Kosar Express

देवास। जिले के बरोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली पायल पिता देवी सिंह गुर्जर उम्र 17 निवासी पत्थर गुराडिया 14 तारीख की शाम 7:30 बजे से घर से लापता थी। 11:00 बजे तक आसपास ढूंढा जिसके बाद भी युवती का पता नहीं। चला देर रात 2:00 बजे बरोठा थाना पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर सुबह ढूंढ रहे थे तभी गांव के पास बने कुएं   मालिक ने बताया कि कुएं में लाश पड़ी हुई है। लड़की के घर से कुआं करीब 1000 फीट दूर था परिजनों का हत्या की आशंका परिजनों का कहना करीब 50 से 100 फीट गहरा कुआं है, अगर कुएं में कूदती तो उसे चोट आती।  14 तारीख की रात 7:30 बजे से गायब थी 15 तारीख की सुबह लाश मिली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।



Tuesday, 10 January 2023

Dewas - चावल की कालाबजारी करने वाले तीन जमाखोर व्यापारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, एक अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज | Kosar Express

 



देवास जिले में चावल के अवैध क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर 03 व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज

जप्त अनाज को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं वाहन राजसात करने के दिये आदेश


देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किये जाने वाले रियायती दर के चावल के अवैध क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन किये जाने पर 03 व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान में प्रकरण दर्ज किये गये।


जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अखिलेश पिता गणेश जायसवाल निवासी डेहरी तहसील सतवास के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 16.82 क्विंटल चावल, 5.12 क्विंटल गेहूं एवं 06.15 क्विंटल मूंग को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त ट्रेक्टर के विरूद्ध 82 हजार रूपये राजसात करने के आदेश दिये।


रोहित पिता नरेन्द्र कसुमानिया निवासी ग्राम भिमसी के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 67.80 क्विंटल चावल को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त वाहन के विरूद्ध 01 लाख 35 हजार रूपये राजसात करने तथा प्रतापसिंह पिता शेरसिंह निवासी जेल रोड सांवेर तहसील सोकनच्छ के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 82.15 क्विंटल चावल को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त वाहन के विरूद्ध 01 लाख 23 हजार रूपये राजसात करने के आदेश दिये।


जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान कुमारिया बनवीर में अनियमितता पर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

ला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सेवा सहकारी संस्था खेरिया जागीर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कुमारिया बनवीर की जांच गत दिवस की गई। भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न का संग्रहण कम पाये जाने, उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार सामग्री वितरित न करने जैसी गंभीर अनियमितता पाई गई। दुकान विक्रेता मोहन योगी पिता आत्माराम योगी द्वारा गंभीर अनियमितता किये जाने के कारण उनके विरूद्ध थाना पीपलरावां में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा प्रकरण दर्ज कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।