Friday 26 July 2024
Thursday 25 July 2024
देवास। हाल ही में नगर निगम सभापति रवि जैन द्वारा अतिक्रमण हटाने को मुहिम शुरू की गई है जिसमें एमजी रोड पर व्यापारियों को फूल देकर अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। इस पहल के बाद देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सोशल मीडिया के माध्यम से रवि जैन पर तंज कसते हुए कहा कि "फूल देकर सम्मानित व्यापारियों को अपमानित करना ठीक नहीं है। यदि अतिक्रमण हटाना भी है तो इसके दूसरे तरीके भी है, जिससे सबका सम्मान कायम रह सके।"
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देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की फेसबुक पोस्ट |
इस पर नगर निगम सभापति रवि जैन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक पर लिखा कि "देवास नगर के हित में जो भी बेहतर हो सकता है, वह उसके लिए संकल्पित हैं। माननीय सांसद जी के सुझाव और मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है।"
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नगर निगम सभापति रवि जैन की फेसबुक पोस्ट |
सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने दोबारा से फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा की "सांसद कार्यालय आपने देखा हो तो आने वाले रविवार को जरूर पधारें। आपको सुझाव भी देंगे और सहयोग भी। अनुमति प्राप्त करके आना, वरना आपकी राजनीति खतरे में न पड़ जाए।"
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सांसद ने की दूसरी पोस्ट |
हालांकि जिन दुकानदारों को फूल दिए गए थे उन्होंने अपना सामन दायरे में रखने पर सभापति रवि जैन के सामने सहमति दी थी। सभापति के इस कार्य पर आमजन की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, लोगों ने सभापति की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार कोई बड़ा प्रतिनिधि एमजी रोड़ की अतिक्रमण की समस्या को लेकर जमीन पर उतरा है। सांसद द्वारा सभापति पर तंज कसने के मायने आपसी गुटबाजी के निकाले जा रहे हैं। जग जाहिर है कि देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और देवास विधानसभा की विधायक गायत्री राजे पवार के बीच आए दिन अनबन की खबरें आती रहती हैं। रवि जैन विधायक गायत्री राजे पवार के समर्थक माने जाते हैं।
Saturday 20 July 2024
देवास। पुलिस थाना सिविल लाईन के अन्तर्गत ग्राम लोहारी में छपरा नाले के पास गाय काटकर मांस बाजार ऑटो रिक्शा में बेचने निकले आरोपी पिन्टू उर्फ युसुफ पिता मोहम्मद अली व इसरार पिता अनवर अली के विरुद्व म प्र गोवंश वध प्रतिषेध अधि 2004 की धारा 9 सहपठित धारा 5 के अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। आरोपियो ने सजा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। जिस पर तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने दिनांक 19/7/2024 को निर्णय देते हुऐ आरोपी गण द्वारा प्रस्तुत पृथक-पृथक अपील को निरस्त कर आरोपीयो के दंड को यथावत् रखा व अपील मै अभियोजन (शासन) की ओर से अतरिक्त लोक अभियोजक (शासकीय अभिभाषक) मनोज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार कर आरोपियो की अपील को निरस्त कर दिया।
Thursday 18 July 2024
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी मुकेश पिता पूरनसिंह भाटियां उम्र 38 साल निवासी गाजनपुर थाना नेमावर, मानसिंह उर्फ सिद्धू पिता रूपसिंह उम्र 34 साल निवासी नेमावर, आकाश पिता जगदीश सोलंकी उम्र 22 साल निवासी रामपुरा थाना उदयनगर तथा नावेद उर्फ गोलू मेवाती पिता जाहिद उर्फ जावेद उम्र 19 साल निवासी ईटावा देवास को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
देवास। कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय में दिनांक 13/3/2019 को दोपहर 11 से 2 बजे के मध्य बी ए द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा में दिलवर सिंह के नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी नरेंद्र सिंह राजपूत व दिलवर सिह के विरुद्ध तृतीय सत्र न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रं. 62/2023 अपराध धारा 419, 420, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता व मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ के अन्तर्गत प्रकरण का विचारण पूर्ण होकर दिनाक 16/7/2024 को माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने पुलिस थाना नाहर दरवाजा के अपराध क्र 72/2023 म प्र शासन ङ्क नरेन्द्र सिंह व दिलवर सिंह के प्रकरण मै शासन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीयो के कथनो व दस्तावेज से प्राप्त साक्ष्य का मुल्याकन कर अपना निर्णय खुले न्यायालय मै सुनाते हुऐ आरोपी नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया गया। उसे धारा 419 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 420 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 465 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 468 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 471 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड मप्र मान्यता प्राप्त परिक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- अर्थदण्ड आरोपी को दी गई। सभी सजायें साथ-साथ भुगतायी जायेगी । आरोपी दिलवर सिंह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में सफल अभियोजन अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज श्रीवास (शासकीय अभिभाषक) ने किया।
देवास। दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में मुहर्रम पर्व दृष्टिहीन बालिकाओं को भोजन और मिठाई बाटी गई। नईम एहमद ने बताया कर्बला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मोहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी की याद में मोहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन विद्यालय पर कार्यक्रम रखा गया। आज हमने भी एक कदम नेकी की तरफ बढ़ाकर अपना फर्ज निभाया और जो लोग दुनिया नहीं देख पाते है उनके साथ मोहर्रम पर्व मनाया गया, इस अवसर पर समाजसेवी अफजल खान (प्रकाश) ,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित रितेश त्रिपाठी, संस्था ब्राइट स्टार स्कूल अध्यक्ष सैयद मेशहर (जुगनू), विजय सिंह चौहान (मोनू), सरफराज अहमद सिद्दीकी, दिलनवाज, मोहन भाई, अशरफ नागोरी, श्याम गोस्वामी, अब्दुल मलिक, मनोज कुशवाह, वसीम खिलजी उपस्थित थे। आभार उबेद शैख ने माना।
Tuesday 16 July 2024
देवास। शहर के प्रमुख मार्गो एवं व्यवसाईक क्षेत्रो मे तथा प्रमुख सडकों पर सार्वजनिक रूप से विचरण कर रही गौवंश (मवेशी) के द्वारा हो रही सडकों पर दुर्घटनाओं एवं आवागमन बाधित को ध्यान मे रखते हुए महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा निगम स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया को दिये निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी ने सडकों पर विचरण कर रही गौवंशों का वार्ड दरोगाओं के माध्यम से सर्वे कराये जाने तथा नगर पालिक निगम अधिनियम अनुसार गौवंश पालकों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश निगम स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिये।
उल्लेखनिय है कि गौवंश पालकों द्वारा पालतु मवेशियों मे दुधारू गायों का दूध निकालने के पश्चात तथा बिना दुधारू गौवंशों को स्वतंत्र रूप से विचरण हेतु सडकों पर छोड दिया जाता है। जिससे गौवंश सडकों पर दिन एवं रात्री मे भी स्वच्छंदम विचरण करते है। जिससे मानव जीवन की दिनचर्या एवं आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी वार्ड दरोगाओं को 4 दिवस मे निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर निरंतर घूम रहे मवेशियों मे गौवंशों के सर्वे की जानकारी दिये जाने के सख्त निर्देश दिये। जिससे गौवंश पालकों पर नगर पालिक निगम अधिनियम अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।