Thursday 17 October 2024

Dewas - पैसे डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने पर ग्रेसियस काॅलोनाईजर इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी देवास वालों को हुई सजा | Kosar Express

 

राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2020 को फरियादी विमल चैधरी ने उसके मित्र किषोर पटेल, राजेष पांचाल, कैलाष जायसवाल के साथ आरक्षी केन्द्र कोतवाली देवास पर उपस्थित होकर इस आषय की मौखिक रिपोर्ट की वर्ष 2014 में ग्रेसियस काॅलोनाईजर इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी देवास, आयकन मल्टी कलानी बाग देवास स्थित आॅफिस चिटफण्ड कंपनी ग्रेसियस कालोनाईजर इंडिया लिमिटेड देवास के डायरेक्टर लखन जायसवाल व धर्मेन्द्र ठाकुर देवास ने दिनांक 10.01.2014 को उनको कार्यालय में बुलाया और कहा कि यदि वे उनकी कंपनी में एक लाख रूपये जमा करेंगे और 05 साल बाद डबल मिलेंगे उन्होंने और भी फायदे बताये जिस पर फरियादी व उसके उक्त सभी मित्रों ने उक्त कंपनी में आर.डी व एफडी खाते खुलवाये। फरियादी ने एक लाख रूपये की एफ.डी.क्रं एल-810100006332 मंे दिनांक 30.04.2015 करवायी जिसमें उसे 30.10.2020 को 2,00,000/-रूपये की राषी मिलनी थी। फरियादी ने स्वयं के नाम से दो आरडी खाते तथा उसकी पत्नी व बेटे के नाम से एक-एक आरडी खाता खुलवाया, जिसमें कुल 1,58,500/- रूपये की राषि जमा की। उसके मित्र व अन्य लोगो ने एफडी व आरडी खाते खुलवाये किन्तु उनकी परिपक्वता होने पर भी दोनों अभियुक्तगण ने एफडी व आरडी का राषि भुगतान नही किया और उक्त राषि का गबन कर लिया। उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई अन्य आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास (समक्षः-श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार साहब) द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण लखन पिता नारायण जायसवाल उम्र 38 वर्ष, निवासी मिश्रीलाल नगर देवास एवं धर्मेन्द्र सिंह पिता जगन्नाथ ठाकुर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बनखेड़ा जिला सिहोर को दोषी पाते हुये भादंस की धारा 420 में 04-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000-50000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 406 में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000- 50000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 120-बी में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000- 50,000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 6(1) म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में 04-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000-1,00,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्री जगजीवनराम सवासिया, विषेष लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चैहान का विषेष सहयोग रहा।

Thursday 10 October 2024

Dewas - कलेक्टर ने सात आरोपियों को किया जिलाबदर, आरोपी अखिलेश, गोविन्‍द, शुभम और दीपक एक-एक वर्ष और कैलाश, धर्मेन्‍द्र और तुलसीराम छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सात आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी अखिलेश उर्फ अकलेश पिता शिवनारायण मालवीय उम्र 33 साल निवासी देवास को मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, अवैध रूप से शराब बेचना, महिला संबंधी अपराध आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी गोविन्‍द पिता अशोक राव उम्र 23 साल निवासी देवास को मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना, एससी-एसटी के लोगों के विरूद्ध अपराध, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।


      आरोपी शुभम पिता मुन्‍ना उर्फ जगदीश धौलपुरे उम्र 22 साल निवासी सोनकच्‍छ को मारपीट करना, दादागीरी कर पैसे मांगना, मारपीट करना, आम जनता को भयभीत करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी दीपक परमार पिता रमेशचन्‍द्र परमार उम्र 30 साल निवासी देवास को लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, छेड़छाड़, अवैध शराब बेचना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।


      आरोपी कैलाश पिता गोविन्‍द निवासी पुंजापुरा को अवैध शराब बेचना व परिवहन करने सहित कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी धर्मेन्‍द्र पिता जीवन सिसौदिया उम्र 28 साल निवासी पीपलरावां को बलवा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब बेचना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी तुलसीराम पिता दुलीचंद्र उम्र 62 साल निवासी पान्‍दा जागीर को अवैध शराब, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, रास्‍ता रोककर मारपीट करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ:माह के लिए जिलाबदर किया है।


     कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर 

सकेंगे।

Wednesday 2 October 2024

Dewas - राशि के गबन एवं आर्थिक अनियमितता पर सरपंच एवं सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज | Kosar Express


देवास। जनपद पंचायत टोंकखुर्द के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मूंडलादांगी में स्वीकृत आंगनवाडी भवन, सी.सी. रोड एवं पंचायत भवन मरम्मत कार्य में तत्कालीन सरपंच श्री सुरेशसिंह चांदना के विरुद्ध राशि 05 लाख 33 हजार 974 रुपये एवं तत्कालीन सचिव श्री गोविन्दसिंह राठौर के विरुद्ध राशि 03 लाख 74 हजार 427 रुपये की अनियमितता पाये जाने तथा जाँच में दोषी पाये जाने पर। राशि के गबन एवं आर्थिक अनियमितता सिद्ध होने पर तत्कालीन सरपंच श्री सुरेशसिंह चांदना एवं तत्कालीन सचिव श्री गोविन्दसिंह राठौर के विरुद्ध थाना पीपलरावां में भा.द.वि. की धारा 409, 420 एवं 34 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

Tuesday 24 September 2024

Dewas - कल्लू उर्फ कोयला पर रासुका की कार्यवाही | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी कल्लू उर्फ कोयला पिता शेख निसार निवासी  सोनकच्छ के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की  है। आरोपी को तीन माह तक केन्द्रीय जेल भेरूगढ उज्जैन में रखा जाएगा।

   कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर  की गई है।  आरोपी वर्ष 2001 से लगातार आपराधिक गतिविधियो में संलिप्त है । आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालना,  रास्ता रोकरकर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देने, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने एवं लोकशांति को भंग करने सहित कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।



Saturday 21 September 2024

Dewas - 10वी पास बन गया फर्जी डॉक्टर, कर रहा था गुप्त रोग का इलाज | Kosar Express

 

देवास। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सरोजनी जेम्स बेक ने बताया कि स्टेशन रोड देवास में डाॅ. बाला के नाम से निशि क्लिनिक का संचालन अपंजीकृत रूप से किया जा रहा था जिसकी शिकायत पर सीएमएचओ कार्यालय से निरीक्षण के लिए टीम भेजी गयी टीम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ अमरीन शेख, जिला मीडिया अधिकारी कमलसिंह डावर, श्री धीरज वागमारे, श्री सुशांतसिंह द्वारा क्लीनिक का निरीक्षण किया जिले में मेरे द्वारा निरन्तर भ्रमण कर कार्यवाही कि जा रही है और जिला और ब्लाॅक स्तरीय टीम का गठन किया गया है नियम विरुद्ध बिना रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण (रिन्युअल) कराए संचालित पैथोलॉजी सेंटरो और अस्पतालो संचालकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।


डाॅ. राजेन्द्र गुजराती जिला स्वाथ्य अधिकारी ने बताया कि सीएमएचओ मेडम के निर्देश पर टीम द्वारा क्लीनिक का निरीक्षण किया गया में श्री रोनी बाला मिला जिसके पास कोई डिग्री नही थी वह क्लीनिक संचालित कर रहा था जानकारी लेने पर बताया की 10 वी तक पढा हैै तेलंगाना का रहने वाला है। क्लीनिक पर डाॅ.बाला का सेक्स विशेषज्ञ का बोर्ड लगा पाया गया, क्लीनिक के प्रतिदिन खुलने का टाईम सुबह 10 से 1 बजे और दोपहर 4 से 7 बजे क्लीनकि रहता है। जानकारी लेने पर पता चला कि वह प्रतिदिन मरीजो को पुरूषो से सम्बंधित गुप्त रोग का इलाज 100 प्रतिशत गारंटी के साथ करने का परामर्श देता है और डाॅ मिथुन कुमार माह मे 1 और 15 तारिख को आकर सभी मरीजो का इलाज करते है। 1500 से 2000 हजार रूपये लेते है डाॅ गिरीश द्वारा मकान में किराये से लेकर क्लीनिक का संचालन कर रहे है टीम द्वारा योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं क्लीनिक संचालन संबंधित दस्तावेज, रिकार्ड माॅगा गया श्री रोनी बाला द्वारा किसी भी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध नही करवान पर अपंजीकृत क्लीनिक का बोर्ड तत्काल हटवाकर क्लीनिक को बंद किया गया, सम्बंिधत का नोटिस जारी कर जवाब मांगा जावेगा सीएमएचओ कार्यालय में क्लीनिक संचालन संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 


स्टेशन रोड देवास में डाॅ शैलेष मोदी द्वारा बीपी.एण्ड शुगर क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था टीम द्वारा योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं सीएमएचओ कार्यालय द्वारा पंजीकृत क्लीनिक संचालन संबंधित दस्तावेज, रिकार्ड माॅगा गया किसी भी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध नही करवान पर डाॅॅ शैलेष मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जावेगा सीएमएचओ कार्यालय में क्लीनिक संचालन करने संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

Thursday 19 September 2024

Dewas - कलेक्टर ने चार आरोपियों को किया जिलाबदर, आरोपी सावन और निहाल एक-एक वर्ष तथा आरोपी अंतिम और मनीष छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर | Kosar Express


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी सावन जलादिया पिता अनिल जलोदिया उम्र 23 साल निवासी देवास को अपहरण, छेड़छाड़, झगड़ा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम के अपराध आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। 


आरोपी निहाल पिता अनिल धारू उम्र 26 साल निवासी देवास को मारपीट, अवैध शराब, हफ्ता वसूली, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, चोरी के अपराध आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।


आरोपी अंतिम उर्फ आशीष पिता मानसिंह उम्र 44 साल निवासी क्षिप्रा थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को लड़ाई-झगड़ा, तोड़फोड़, नुकसान, जान से मारने की धमकी, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, जुआ-सट्टा खेलना, जहरीली शराब बेचना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। 


आरोपी मनीष उर्फ कालू पिता अमर सूर्यवंशी उम्र 35 साल निवासी देवास को झगड़ा, मारपीट, गाली गुप्‍ता, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध जुआ आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। 


कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

Tuesday 10 September 2024

देवास यूथ फाउंडेशन के युवाओं ने मिलकर बनाया जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का विश्व रिकॉर्ड | Kosar Express

 


देवास यूथ फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने एक लक्ष्य बनाया, उन्होंने 15 दिनों तक रोज 500 जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाने का लक्ष्य रखा और 13 दिन के अंदर 8021 लोगों तक खाना पहुंचाने का लक्ष्य सफल बनाया। यह कार्य करने से देवास यूथ फाउंडेशन का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।


टीम के अभिषेक और विनीत ने बताया की उनकी टीम पिछले 7-8 महीने से देवास शहर में सेवा कार्य कर रही है और अभी 13दिन के अंदर (12/07/24 से 24/07/24) उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है।


इस कार्य को सफल बनाने में सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा है।


टीम में - अभिषेक बगवाना, शुभम सोनी, विनीत गुप्ता, विनोद परमार,विशाल सिंह सोलंकी(बन्ना), कल्पना परमार, निकिता सूर्यवंशी, आरती परमार, निकिता बगवाना, अर्चना परमार और हिमांशु गरोड़ा शामिल थे।