Sunday 21 April 2024

Dewas - मोबाइल शॉप ओनर की सड़क हादसे में मौत, शादी समारोह से लौटते समय कार अनियंत्रित होकर पलटी | Kosar Express

 

देवास। बीती रात देवास जिले के विजयागंज मंडी रोड पर पटलावदा के पास एक सड़क हादसे में मोबाइल शॉप ओनर की मौत हो गई। मृतक राहुल यादव सोमेश्वर मंदिर नाहर दरवाजा के पास रहता था और नाहर दरवाजा पर मोबाइल शॉप का संचालन करता था।


जानकारी के अनुसार राहुल अपने मामा के साथ कार से एक शादी समारोह में ग्राम पटलावदा गए थे। देर रात वापसी के दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में राहुल को गंभीर चोटें आईं, जबकि उनके मामा को मामूली चोटें आईं। राहुल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।

Wednesday 10 April 2024

Dewas - किसानों द्वारा कुआं निर्मित कर उसकी मुंडेर नहीं बनाने पर की जा रही है एफ आई आर दर्ज, देवास जिले के ग्राम बरोठा क्षेत्र के सात किसानों पर कुएं की मुंडेर नहीं बनाने पर एफ आई आर दर्ज | Kosar Express



देवास। जिले में किसानों द्वारा खेतों की मेड़ पर कुआं निर्मित किया जाता है लेकिन उसकी मुंडेर नहीं बनाई जाती है। ऐसे किसानों को चिन्हित कर उन पर धारा 188  व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कियाजा रहा है। इसी के तहत बरोठा पटाडी मार्ग के ग्राम रतेड़ी में स्थित कृषक  प्रहलाद  पिता गेंदालाल, अशोक कुमार  पिता गेंदालाल,

 ताराचंद पिता गेंदालाल  की भूमि में बिना मुंडेर के कच्चा कुआ स्थित है जो बरोठा पटाडी मार्ग से लगा हुआ है। साथ ही भूमि स्वामी संजय  पिता हरिमोहन, उमेश पिता हरिमोहन कलाबाई पति हरिमोहन एव छगनलाल पिता रामाजी की कृषि भूमि पर बिना मुंडेर के  कुए है। कृषको द्वारा इस संबंध में लगातार लापरवाही की जा रही थी और कुएं की मुंडेर को पक्का नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए धारा 188 के तहत नायब तहसीलदार बरोठा द्वारा कृषको पर एफआईआर दर्ज की गई है।



Monday 8 April 2024

Dewas - कलेक्‍टर ने देवास जिले के चार आरोपियों को किया जिलाबदर | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिले के 04 आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें राहुल पिता लाखन उम्र 22 साल निवासी सामगी थाना टोंकखुर्द, गणेश पिता भगवानदास बैरागी उम्र 25 साल निवासी पाडियादेह थाना खातेगांव को एक-एक वर्ष के लिए तथा मुकेश पिता गंगाराम डाबर उम्र 30 साल निवासी ठानाघाट थाना कांटाफोड़, शेरू उर्फ शब्‍बीर खां पिता खलील खां उम्र 45 साल निवासी ईटावा देवास को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।


कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

 


Thursday 4 April 2024

Dewas - 9.9 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जाने वाले आरोपी को हुई पांच साल की सजा | Kosar Express

 


देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि- दिनांक 31.08.2017 को आरक्षी केन्द्र खातेगांव जिला देवास में पदस्थ उप निरीक्षक मोबिन अंसारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त मुकेष धनगर थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर पैदल ग्राम कणा के रास्ते से कांजीपुरा जा रहा है, तब उन्होंने स्वतंत्र साक्षियों को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराया और उक्त सूचना का पंचनामा बनाया था। इसके बाद वे साथी स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षी सहित शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम कणा-कांजीपुरा के रास्ते पर पहुंचे, जहां पर उन्हें एक व्यक्ति कंधे पर प्लास्टिक का थैला लिये जाते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उन्होंने साथी पुलिसकर्मियों की सहायता से उस व्यक्ति को रोका और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेष पिता ग्यारसीराम धनगर, निवासी ग्राम कांजीपुरा का होना बताया। उसकी तलाषी लिये जाने पर उसके कब्जे वाले थैले में भूरे रंग का अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसका वजन करने पर 09 किलो 900 ग्राम होना पाया था। उक्त गांजे रखने और लेकर जाने के संबध्ंा में वैध अनुज्ञप्ति का पूछे जाने पर उसने कोई अनुज्ञप्ति न होना बताया था। इसके पष्चात् उक्त गांजे को उप निरीक्षक मोबिन अंसारी द्वारा पंचान साक्षीगण के समक्ष विधिवत जप्त किया गया और अभियुक्त मुकेष को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। थाना खातेगांव पर अपराध क्रमांक 884/2017 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्य आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मंे प्रस्तुत किया गया।


माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष महोदय, (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मुकेष धनगर पिता ग्यारसीराम धनगर, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम कांजीपुरा, थाना खातेगांव जिला देवास को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20;इद्ध;पपद्ध;ठद्ध के अन्तर्गत दोषी पाते हुये पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्रीमती आषा शाक्यवार, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा की गई।

Thursday 28 March 2024

Dewas - पैसे डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को हुई सजा | Kosar Express

 


देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि आरोपीगण द्वारा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ग्वालियर में बीएनपी इंष्योरेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड एवं बीएनपी इंडिया डेव्लोपर्स एण्ड इफ्राइस्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेषन प्राप्त किये थे। उक्त कंपनियों के लिए धन प्राप्ति हेतु आरोपीगण ने एजेन्ट नियुक्त किये थे जिनके द्वारा फरियादियों एवं अन्य लोगों से धन एकत्रित कर, लोगों को बदले में पांच वर्ष में धन डबल करने का लालच देकर पालिसियां दी गई व फरियादी संतोष चौहान से रूपये प्राप्त किये तथा एजेन्टों को कमिषन व वेतन देकर आरोपियों द्वारा पालिसियों की अवधि पूर्ण होने पर भी उन्हें रूपये वापस नही किये एवं पैसे इकट्ठा कर कंपनियों का उज्जैन स्थित ऑफिस बंद कर कंपनी के संचालक एवं एजेन्ट ने फरियादी व अन्य लोगों के साथ धोखधड़ी की। फरियादी द्वारा थाने पर षिकायत दर्ज करायी गई। पुलिस थाना सिविल लाईन द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास (समक्षः-श्री मनीष सिंह ठाकुर साहब) द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण राघवेन्द्र पिता गौरीचरण नरवरिया एवं दयानंद पिता करण सिंह को दोषी पाते हुये धारा 420,120-बी भा.द.स. में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000-25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्री जगजीवनराम सवासिया, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक श्याम आंजना का विषेष सहयोग रहा।

Tuesday 26 March 2024

Dewas - अबकारी विभाग ने देवास में होटल/ढाबों पर कार्यवाही कर दर्ज किये 8 प्रकरण | Kosar Express

 

देवास। देवास जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर  कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में देवास के होटल/ढाबों पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।  कार्यवाही में कुल 08 प्रकरण धारा 34(1) एवं धारा 36(ए)(बी) के तहत पंजीबद्ध किए गए। कार्यवाही में 69 पाव देशी मदिरा प्लेन, 12 बोतल बीयर, 32 केन बीयर, 01 बोतल विस्की की जप्त की गई। जप्त सामग्री का अनुमानि बाजार मूल्य 10 हजार 405 रूपए है।

  कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, निधि शर्मा, डीपी सिंह, कैलाश जामोद, मुख्य आरक्षक राजाराम, दीपक धुरिया, आरक्षक बीके जैशवाल, नितिन सोनी,  नगर सैनिक किशोर सिशोदिया, अनिल अकोदिया शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

मिलन शू पैलेस 


Dewas - कलेक्‍टर ने दो आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरो‍पी राधेश्‍याम उर्फ सेठी पिता शैतानसिंह उम्र 38 साल निवासी संदलपुर थाना खातेगांव तथा जमील खां पिता कुर्बान खां उम्र 50 वर्ष निवासी अण्‍डागली थाना हाटपीपल्‍या को छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।

     कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

मिलन शू पैलेस