Wednesday, 5 February 2025

Dewas - कलेक्टर ने आरोपी वसीम कुरैशी और हसीन कुरैशी पर की रासुका की कार्यवाही, आरोपियों को तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जायेगा | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने आरोपी वसीम कुरैशी पिता असलम कुरैशी उम्र 30 वर्ष निवासी पठानकुंआ देवास तथा हसीन कुरैशी उर्फ हासिम कुरैशी पिता असलम कुरैशी उम्र 26 वर्ष निवासी पठानकुंआ देवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश दिये हैं।

     कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेशानुसार में उल्लेख हैं कि आरोपी वसीम कुरैशी पर लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, चोरी करना, भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करना, सट्टा खेलना, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से पत्थरबाजी करना आदि कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। इसी प्रकार आरोपी हसीन कुरैशी उर्फ हासिम कुरैशी पर लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, जुआ खेलना, धार्मिक उन्माद फैलाना आदि कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।

Sunday, 2 February 2025

Dewas - अवैध उत्खनन/परिवहन करने पर 20 ट्रेक्टर/डंपर जप्त, 11 लाख का लगेगा जुर्माना | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और ओवरलोड परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही हैl


खनिज अधिकारी श्रीमती रश्मि पांडे ने बताया कि सहायक खनिज अधिकारी श्री राजकुमार वराठे, खनिज निरीक्षक श्री गणेश विश्वकर्मा एवं खनिज टीम के द्वारा जिले में खनिज के अवैध परिवहन/ओव्हरलोड अवैध परिवहन वाहनों पर दिनांक 29 जनवरी 2025 से दिनांक 01 फरवरी 2025 की अवधि में 20 ट्रेक्टर/ डंपरों को जप्त कर थाना बागली, सतवास, कन्नौद एवं पुलिस चौकी चापड़ा पर सुरक्षार्थ खड़े किये गए है, जिन्हें म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय-5 के नियमानुसार नियम 19 तथा नियम 20 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय कलेक्टर न्यायालय में अर्थदंड अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित किये जायेंगेl इन पर अनुमानित 11 लाख से अधिक की राशि का अर्थ दंड वसूलने की कार्यवाही की जाएगीl जिले में अवैध उत्खनन, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन तथा ओव्हरलोड अवैध परिवहन में लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

Wednesday, 29 January 2025

Dewas - हत्यारिन पत्नी व उसके प्रेमी को हुई आजीवन कारावास की सजा | Kosar Express

 

देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि -दिनांक 10.12.2021 को शाम 18ः30 बजे भोपाल चौराहे से मनोरंजन ढाबा पर मृतक पटवारी नीरज परते अपने परिचित अनिल सरयाम के साथ खाना खाने गया था जो उसके बाद वापस अपने घर नही लौटा था, जिसकी गुमषुदगी थाना बीएनपी पर दर्ज की गई थी। दो दिन बाद दिनांक 12.12.2021 को थाना बीएनपी पर एक अज्ञात शव जानडियर कम्पनी के पास यूजीसी के वेयर हाउस के सामने देवास भोपाल रोड़ पुलिया के पास ग्राम जेतपुरा में मिलने की सूचना मिली उक्त शव की पहचान पटवारी नीरज परते के रूप में हुई।  


जांच से प्रथम दृष्ट्या अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 302,201 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगणों के कथन लिये गये व गुमषुदगी में मनोरंजन ढाबा भोपाल रोड़ के कैमरे के विभिन्न फुटेज में नीरज परते अपने परिचित अनिल सरयाम के साथ खाना खाकर मोटर सायकल पर भोपाल रोड़ तरफ जाते दिखायी दिये। शंका होने से पूछताछ करने पर अनिल सरयाम द्वारा बताया गया कि मृतक पटवारी नीरज परते की पत्नी रचना धुर्वे जो उसकी मौसेरी बहन होकर 10 साल से उसके साथ प्रेम संबंध में है। रचना के कहने से वह मोटर सायकल से गेलपुर से देवास आते समय उसने सोनकच्छ से ठेले वाले से चाकू खरीदा एवं मनोरंजन ढाबा भोपाल रोड़ पर पटवारी नीरज परते के साथ खाना खाकर भोपाल रोड़ पर ही पुलिया के पास चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को पुलिया से नीचे फेंक दिया। अभियुक्तगण अनिल एवं रचना के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 302,201,120-बी/34 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में पेष किया गया।


प्रकरण में अभियुक्तगण अनिल एवं रचना के मध्य हुई बातचीत की कॉल डिटेल्स, चैटिंग, मोबाईल टॉवर लोकेषन एवं अभियुक्त अनिल के मोबाईल के फॉरेन्सिक जांच कर उसमें मौजूद डेटा के आधार पर विवेचना के दौरान उनके बीच प्रेम संबंध होना पाया गया। प्रकरण के निराकरण में वैज्ञानिक साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है।


माननीय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष देवास के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीष महोदय, जिला देवास (श्री आदेष कुमार जैन साहब) द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्तगण अनिल पिता जगदीष प्रसाद सरयाम, उम्र 34 वर्ष, निवासी गेलपुर थाना उमरावगंज जिला रायसेन एवं रचना धुर्वे पति स्व. नीरज परते, नि. ग्राम रेहटी जिला सिहोर

को भादंसं की धारा 302 एवं 302 सहपठित धारा 120-बी में आजीवन कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201/120-बी में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास, द्वारा की गई तथा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक मुकेष इजारदार द्वारा की गई।


Saturday, 25 January 2025

Dewas - चाकू मारकर एक्टिवा लूटने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दी 7 साल की सजा | Kosar Express

अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि-दिनांक 08.12.2023 को फरियादी समंदरसिंह उसके छोटे लड़के सुरेष सिंह चन्देल की एक्टिवा क्रमांक एम.पी. 09 एस.जेड 6110 से उसके बड़े लड़के अनिल सिंह चन्देल की ससुराल ग्राम जलोदिया सोनकच्छ देवास गया था वहां से लौटते समय देवास के भोपाल बायपास चौराहे से इन्दौर के लिये मुड़ा ब्रिज से कुछ दूर टायर पंचर की दुकान के पास रूका उसके बाद एक्टिवा में चाबी लगाने लगा तब एक मोटर सायकिल से दो लड़के उसके पास आकर रूके और उन दोनो लड़को में से एक ने एक्टिवा की चाबी छिनी तथा दूसरे ने धारधार चाकू से उसे मारा जिससे उसे चोटे आयी तथा फरियादी समंदर सिंह को लात मारकर गिरा दिया और चाबी छिनकर एक्टिवा में चाबी लगाकर इन्दौर तरफ भाग गये। घटना के बाद उसे सरकारी अस्पताल देवास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे इन्दौर रैफर कर दिया जिस कारण फरियादी का लड़का अनिल उसे बॉम्बे हॉस्पिटल इन्दौर लेकर गया जहां उसका इलाज हुआ एवं देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नाहर दरवाजा के अपराध क्रमांक 421/23 पर दर्ज की गई। आवष्यक आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त साहिल मंसूरी पिता भुरू मंसूरी निवासी ग्राम बोलाई थाना अकोदिया जिला शाजापुर को धारा 394 सहपठित धारा 397 भादंसं में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त राजपाल पिता दुल्हे सिंह चौहान नि. ग्राम नानूखेड़ी थाना टोंकखुर्द जिला देवास को धारा 394 भादंसं में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्रीमती अलका राणा, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रमेष बर्डे का विषेष सहयोग रहा।

Thursday, 23 January 2025

Dewas - कंपनी का गार्ड करवाता था चोरी, बंदूक लेकर बुलाया चोरो को, 2000/- रुपये प्रति ट्रिप में करवाता था भंगार की चोरी | Kosar Express

 


थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने रोका पेरी कंपनी अन्तर्गत चोरी करने वाले 6 आरोपियो को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोडिंग रिक्शा किया जप्त


देवास। पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा शहर में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष टीमों का गठन कर आरोपियो की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु मिशन स्तर पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकान्त चौरसिया के नेतृत्व में थाना औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत हो रही चोरी की वारदातो पर अंकुश लगाने हेतु विशेष टीम निरन्तर प्रयत्नशील थी । जो कि क्षेत्र में लगातार सीसीटीवी कैमरे और मुखबीरों को सक्रिय कर के चोरों के खिलाफ कार्रवाही कर रही थी । इसी दौरान दिनांक 22.01.2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रोका पेरी कंपनी की दीवार के बाहरी किनारे पर नाले के पास कुछ व्यक्ति लोहे का सामान एक लोडिंग रिक्शा में भर रहे हैं । सूचना पर से तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 6 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा । आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि 20-21 जनवरी 2025 की रात में रोका पेरी कंपनी के गार्ड बुरखीलाल के साथ मिलकर कंपनी की दीवार से लोहे और बीड़ का सामान बाहर फेंका था, जिसे बाद में लोडिंग रिक्शा में भरकर ले जाया जा रहा था । उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में इस्तगासा क्रमांक 01/2025 धारा 35(1)(2),106 BNSS एवं 303(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस टीम ने कुल 13 नग लोहे के पाइप, एंगल,फ्रेम,मोटरनुमा वस्तुएं,नट-बोल्ट एवं अन्य सामान बरामद किया है,जिसकी कुल कीमत लगभग 10,000/- रुपये है । साथ ही एक लोडिंग रिक्शा वाहन क्रमांक MP09LR9796 जिसकी कीमत लगभग 2,00,000/- रुपये कुल मश्रुका 2,10,000/- रूपये का जप्त कर विवेचना में लिया गया । रोका पेरी कंपनी से चोरी होने की सूचना मिलने पर कंपनी के गार्ड इंचार्ज सुमेर सिंह नरुगा की रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र मे अपराध क्रमांक 74/2025 धारा 331(4), 305(ए) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उक्त आरोपियो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

Sunday, 19 January 2025

MPPSC Exam का रिजल्ट घोषित, देवास की दीपिका ने हासिल किया पहला स्थान | Kosar Express

 

एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित हुए, जिसमें देवास की दीपिका पाटीदार ने 902.75 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। आदित्य नारायण तिवारी और सुरभि जैन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दीपिका ने इंदौर में रहकर अपनी तैयारी की और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं देवास के रोहित राणावत को 16 वा स्थान मिला है।

देवास के रोहित राणावत ने हासिल किया 16 वा स्थान


Monday, 30 December 2024

Dewas - कड़ाके की सर्दी में सार्वजनिक स्थलों पर राहगीरों की सुविधा के लिए अलाव जलाएगा नगर निगम | Kosar Express

 


देवास। नगर निगम महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा शहर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में सार्वजनिक स्थलों के राहगीरों की सुविधा हेतु अलाव जलानें के निर्देश आयुक्त रजनीश कसेरा को दिये गये हैं। अलाव रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चामुंडा कंप्लेक्स व अन्य स्थलों पर जलाए जावेंगे।