देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 29.08.2025 को थाना औद्योगिक क्षेत्र पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी प्रेम परमार पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास एवं राजेश पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास ने फरियादी को मा-बहन की नंगी नंगी गालिया देकर प्राणघातक हमला किया। रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 700/2022 दिनांक 29.08.2022 धारा 307,294,506,452,324,34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उनि मयंक वर्मा के द्वारा की जाकर दिनांक 12.09.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 663/2022 दिनांक 19.10.2022 को तैयार किया गया। दिनांक 27.10.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल न्यायालय देवास ने आरोपी प्रेम परमार पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास एवं राजेश पिता शंकरलाल परमार उम्र 41 साल निवासी राजीव नगर देवास द्वारा फरियादी को नंगी नंगी गालिया देकर प्राणघातक हमला करने संबंधी अपराधिक अभित्रास कारित करने पर आरोपियो को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 23,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 270 रमेश बर्डे,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 538 अतुल कुशवाह एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 948 आकाश कुशवाह के द्वारा कार्य किया गया।
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