शाजापुर। माननीय न्यायालय (श्री संजीव कुमार पालीवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपीगण रिहाना उर्फ सुल्ताना पत्नी मकसूद खां, रूबी पिता मकसूद खां निवासीगण मुगलपुरा शाजापुर जिला शाजापुर को भा.द.वि. की धारा 420 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया दीपिका पिता दरबार सिंह राजपूत नि. सकतखेडी थाना सलसलाई ने चैकी गुलाना पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि की उसके गाॅव सकतखेडी में शाजापुर की रहने वाली दो महिलाये सिलाई, कढाई एवं बुनाई सिखाने के नाम पर महिलाओ से रूपयो की वसूली कर धोखधडी कर रही हैं और उक्त दोनो महिलाओ ने 300-300 रूपये गाॅव की महिलाओ से एवं फरियादिया से भी लेकर धोखाधड़ी की है जिनके नाम रिहाना उर्फ सुल्ताना पति मकसूद खां एवं रूबी पिता मकसूद खां निवासी मुगलपुरा शाजापुर है । ग्राम सकतखेडी की ही मनीषा, ज्योती एवं मीना राजपूत से भी सिलाई कडाई एवं बुनाई के नाम पर 100-100 रूपये लेकर उनके द्वारा धोखा धडी की गई है। आरोपीगण ने भोपाल मे इनकी सिलाई कढाई सिखाने की संस्था होना बताया लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र होना नहीं बताया जिससे की पता चले की ये दोनो महिलाये किसी संस्था से जुडी है।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सलसलाई में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 197/14 पर धारा 420/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर द्वारा किये गये तर्कांे से सहमत होते हुये आरोपीगण महिलाआंे को न्यायालय ने दण्डित किया।
अभियोजनकी ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
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