मंगलवार, 30 जुलाई 2024

Dewas - कलेक्टर ने पटवारी पर विभागीय जांच बिठाई | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने ग्राम अमोना के पटवारी  श्री जितेन्द्र परमार पर  मध्य प्रदेश सिविल सेवा  प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय जांच बिठाकर कर प्रभारी अधिकारी भू - अभिलेख  देवास को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है तथा तहसीलदार  टोंकखुर्द को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया  हैं । जो जांच कार्य नियमानुसार सम्पन्न कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

  

आदेश में उल्लेख है कि पटवारी श्री जितेन्द्र परमार द्वारा तहसीलदार न्यायालय द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण नामांतरण का बिना मूल अभिलेख देखे बिना अमल कर दिया गया हैं। जो घोर लापरवाही एवं  सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन हैं ।

Dewas - क्षिप्रा नदी मे बाढ आने एवं बाढ से मटमेला पानी आने से जल वितरण प्रभावित होगा, पानी मे टर्बिडिटी अधिक होने से फिल्टर प्लांट पर कम मात्रा मे हो रहा है पानी फिल्टर | Kosar Express


देवास। नगर निगम जल प्रदाय विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 29 जुलाई की रात्रि में क्षिप्रा नदी में बाढ़ आने से टर्बिडिटी 3 हजार एनटीयू हो गया है। पानी शोधन में टर्बिडिटी की मात्रा अधिक होने से पानी शोधन करने में अधिक समय लग रहा है। अलीपुर एवं क्षिप्रा इंटेकवेल के सिंगल पम्प से रा वॉटर लिया जा रहा है। क्लीयर वॉटर कम मात्रा मे प्राप्त होने से टंकियों में फिल्टर प्लांट से पानी भरने में समय लग रहा है। जैसे ही टंकियों मे पर्याप्त मात्रा मे फिल्टर किया हुआ शुद्ध पानी प्राप्त होने पर जल वितरण किया जावेगा। पानी में टर्बिडिटी अधिक होने से पानी का फिल्टर कम मात्रा मे हो रहा है। इस कारण दिनांक 30 जुलाई की शाम को होने वाला जल वितरण तथा 31 जुलाई एवं 1 अगस्त को सम्पूर्ण क्षेत्रो मे जल कम मात्रा में वितरण होगा। क्षिप्रा प्लांट से शुद्ध फिल्टर पानी कम मात्रा मे प्राप्त होने से सम्पूर्ण क्षेत्रो मे जल कम मात्रा मे वितरण होगा। जिसमे शंख द्वार बड़ी टंकी माताजी टेकरी, पठान कुआ टंकी, साकेत नगर टंकी, गिरिराज धाम टंकी, न्यू देवास टंकी, सनसिटी पार्ट 2 टंकी, आनंद ऋषी नगर, नागदा टंकी, अमोना टंकी, ताराणी कालोनी टंकी आदि क्षेत्रों में जल व्यवस्था प्रभावित होगी।

सोमवार, 29 जुलाई 2024

Dewas - कलेक्टर ने चार आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी रोहन बैरागी पिता रामकृष्‍ण बैरागी उम्र 24 साल निवासी देवास को लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना, महिला संबंधी कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर, बहादुरसिंह सेंधव पिता मोतीसिंह सेंधव उम्र 45 साल निवासी जमोड़ी थाना पीपलरावां को घर में घुसकर छेड़छाड़ करना, रास्‍ता रोककर मारपीट करना, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने पर, शांतीलाल पिता सरमेसिंह उम्र 52 साल निवासी पीपलरावां को बलवा, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, रास्‍ता रोककर मारपीटी करना, हमला करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब परिवहर/विक्रय संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने तथा सोनू उर्फ अनिल पिता जगदीश चौहान उम्र 32 साल निवासी देवास को झगाड़ा, मारपीट, अवैध हथियार, शराब, जुआ, सट्टा संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। 


कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

शुक्रवार, 26 जुलाई 2024

Dewas - कलेक्टर ने आरोपी वसीम कुरैशी पर की रासुका की कार्यवाही | Kosar Express



देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी वसीम कुरैशी पिता असलम कुरैशी निवासी देवास के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की है। आरोपी को केन्द्रीय जेल भेरूगढ उज्जैन में भेजा गया है। 

 कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेशानुसार में उल्लेख हैं कि वसीम कुरैशी के विरूद्ध वर्ष 2011 से वर्तमान तक लडाई झगडा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, चोरी करना, भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करना, सट्टा खेलना, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से पत्थरबाजी करना एवं कोरोना काल में शासन के आदेश की अव्हेलना करना एवं गौवंश को चुराकर उसकी हत्या करना आदि के कुल 18 गंभीर आपराध पंजीबद्ध है।

गुरुवार, 25 जुलाई 2024

फूल देकर सम्मानित व्यापारियों का अपमान... देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सभापति रवि जैन पर कसा तंज | Kosar Express

देवास। हाल ही में नगर निगम सभापति रवि जैन द्वारा अतिक्रमण हटाने को मुहिम शुरू की गई है जिसमें एमजी रोड पर व्यापारियों को फूल देकर अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। इस पहल के बाद देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सोशल मीडिया के माध्यम से रवि जैन पर तंज कसते हुए कहा कि "फूल देकर सम्मानित व्यापारियों को अपमानित करना ठीक नहीं है। यदि अतिक्रमण हटाना भी है तो इसके दूसरे तरीके भी है, जिससे सबका सम्मान कायम रह सके।"

देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की फेसबुक पोस्ट

इस पर नगर निगम सभापति रवि जैन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक पर लिखा कि "देवास नगर के हित में जो भी बेहतर हो सकता है, वह उसके लिए संकल्पित हैं। माननीय सांसद जी के सुझाव और मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है।"

नगर निगम सभापति रवि जैन की फेसबुक पोस्ट

सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने दोबारा से फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा की "सांसद कार्यालय आपने देखा हो तो आने वाले रविवार को जरूर पधारें। आपको सुझाव भी देंगे और सहयोग भी। अनुमति प्राप्त करके आना, वरना आपकी राजनीति खतरे में न पड़ जाए।"

सांसद ने की दूसरी पोस्ट

हालांकि जिन दुकानदारों को फूल दिए गए थे उन्होंने अपना सामन दायरे में रखने पर सभापति रवि जैन के सामने सहमति दी थी। सभापति के इस कार्य पर आमजन की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, लोगों ने सभापति की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार कोई बड़ा प्रतिनिधि एमजी रोड़ की अतिक्रमण की समस्या को लेकर जमीन पर उतरा है। सांसद द्वारा सभापति पर तंज कसने के मायने आपसी गुटबाजी के निकाले जा रहे हैं। जग जाहिर है कि देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और देवास विधानसभा की विधायक गायत्री राजे पवार के बीच आए दिन अनबन की खबरें आती रहती हैं। रवि जैन विधायक गायत्री राजे पवार के समर्थक माने जाते हैं।

शनिवार, 20 जुलाई 2024

Dewas - गोवंश वध अधिनियम के आरोपियों की अपील न्यायालय ने की निरस्त, सजा रहेगी बरकरार | Kosar Express

 

देवास। पुलिस थाना सिविल लाईन के अन्तर्गत ग्राम लोहारी में छपरा नाले के पास गाय काटकर मांस बाजार ऑटो रिक्शा में बेचने निकले आरोपी पिन्टू उर्फ युसुफ पिता मोहम्मद अली व इसरार पिता अनवर अली के विरुद्व म प्र गोवंश वध प्रतिषेध अधि 2004 की धारा 9 सहपठित धारा 5 के अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। आरोपियो ने सजा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। जिस पर तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने दिनांक 19/7/2024 को निर्णय देते हुऐ आरोपी गण द्वारा प्रस्तुत पृथक-पृथक अपील को निरस्त कर आरोपीयो के दंड को यथावत् रखा व अपील मै अभियोजन (शासन) की ओर से अतरिक्त लोक अभियोजक (शासकीय अभिभाषक) मनोज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार कर आरोपियो की अपील को निरस्त कर दिया।

गुरुवार, 18 जुलाई 2024

Dewas - कलेक्टर ने चार आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी मुकेश पिता पूरनसिंह भाटियां उम्र 38 साल निवासी गाजनपुर थाना नेमावर, मानसिंह उर्फ सिद्धू पिता रूपसिंह उम्र 34 साल निवासी नेमावर, आकाश पिता जगदीश सोलंकी उम्र 22 साल निवासी रामपुरा थाना उदयनगर तथा नावेद उर्फ गोलू मेवाती पिता जाहिद उर्फ जावेद उम्र 19 साल निवासी ईटावा देवास को जिलाबदर किया है।

     कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।



Dewas - फर्जी नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा | Kosar Express

 


देवास। कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय में दिनांक 13/3/2019 को दोपहर 11 से 2 बजे के मध्य बी ए द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा में दिलवर सिंह के नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी नरेंद्र सिंह राजपूत व दिलवर सिह के विरुद्ध तृतीय सत्र न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रं. 62/2023 अपराध धारा 419, 420, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता व मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ के अन्तर्गत प्रकरण का विचारण पूर्ण होकर दिनाक 16/7/2024 को माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने पुलिस थाना नाहर दरवाजा के अपराध क्र 72/2023 म प्र शासन ङ्क नरेन्द्र सिंह व दिलवर सिंह के प्रकरण मै शासन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीयो के कथनो व दस्तावेज से प्राप्त साक्ष्य का मुल्याकन कर अपना निर्णय खुले न्यायालय मै सुनाते हुऐ आरोपी नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया गया। उसे धारा 419 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 420 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 465 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 468 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 471 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड मप्र मान्यता प्राप्त परिक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- अर्थदण्ड आरोपी को दी गई। सभी सजायें साथ-साथ भुगतायी जायेगी । आरोपी दिलवर सिंह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में सफल अभियोजन अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज श्रीवास (शासकीय अभिभाषक) ने किया।

Dewas - मुहर्रम पर्व पर दृष्टिहीन बालिकाओं को भोजन कराया | Kosar Express

 

देवास। दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में मुहर्रम पर्व दृष्टिहीन बालिकाओं को भोजन और मिठाई बाटी गई। नईम एहमद ने बताया कर्बला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मोहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी की याद में मोहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन विद्यालय पर कार्यक्रम रखा गया। आज हमने भी एक कदम नेकी की तरफ बढ़ाकर अपना फर्ज निभाया और जो लोग दुनिया नहीं देख पाते है उनके साथ मोहर्रम पर्व मनाया गया, इस अवसर पर समाजसेवी अफजल खान (प्रकाश) ,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित रितेश त्रिपाठी, संस्था ब्राइट स्टार स्कूल अध्यक्ष सैयद मेशहर (जुगनू), विजय सिंह चौहान (मोनू), सरफराज अहमद सिद्दीकी, दिलनवाज, मोहन भाई, अशरफ नागोरी, श्याम गोस्वामी, अब्दुल मलिक, मनोज कुशवाह, वसीम खिलजी उपस्थित थे। आभार उबेद शैख ने माना।


मंगलवार, 16 जुलाई 2024

Dewas - दूध निकालने के बाद मवेशियों को सड़कों पर छोड़ने वालों पर होगी कार्यवाही, नगर निगम सडकों पर घूमने वाले मवेशियों का कर रहा सर्वे | Kosar Express

 

देवास। शहर के प्रमुख मार्गो एवं व्यवसाईक क्षेत्रो मे तथा प्रमुख सडकों पर सार्वजनिक रूप से विचरण कर रही गौवंश (मवेशी) के द्वारा हो रही सडकों पर दुर्घटनाओं एवं आवागमन बाधित को ध्यान मे रखते हुए महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा निगम स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया को दिये निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी ने सडकों पर विचरण कर रही गौवंशों का वार्ड दरोगाओं के माध्यम से सर्वे कराये जाने तथा नगर पालिक निगम अधिनियम अनुसार गौवंश पालकों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश निगम स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिये।


उल्लेखनिय है कि गौवंश पालकों द्वारा पालतु मवेशियों मे दुधारू गायों का दूध निकालने के पश्चात तथा बिना दुधारू गौवंशों को स्वतंत्र रूप से विचरण हेतु सडकों पर छोड दिया जाता है। जिससे गौवंश सडकों पर दिन एवं रात्री मे भी स्वच्छंदम विचरण करते है। जिससे मानव जीवन की दिनचर्या एवं आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी वार्ड दरोगाओं को 4 दिवस मे निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर निरंतर घूम रहे मवेशियों मे गौवंशों के सर्वे की जानकारी दिये जाने के सख्त निर्देश दिये। जिससे गौवंश पालकों पर नगर पालिक निगम अधिनियम अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

 

रविवार, 14 जुलाई 2024

Dewas - प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज उद्घाटन, विधायक, सांसद, महापौर और भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम से बनाई दूरी | Kosar Express

  

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस” के विद्यार्थियों को मिलेगी बस सुविधा

देवास। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को "प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया गया। "प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस” का शुभारंभ समारोह शासकीय श्री कृष्णाजी राव पवार स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ। शुभारंभ के कार्यक्रम से क्षेत्रीय विधायक, सांसद, महापौर और भाजपा जिलाध्यक्ष ने दूरी बनाई। अव्यवस्थाओं के चलते कोई भी बड़ा जन प्रतिनिधि शुभारंभ कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। शुभारंभ कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया, नगर निगम सभापति श्री रवि जैन, जनभागीदारी अध्यक्ष श्री मनीष पारिक, अन्य महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष श्री आशीष व्यास, श्रीमती मनोरमा सोलंकी, श्री भरत चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल सिकरवार, श्री नयन कानूनगो, वरिष्ठ नागरिक श्री शिवनारायण पाठक, श्री भेरूलाल अटारिया, सीईओ जिाल पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे, एसडीएम श्री बिहारी‍ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन थे।

बुधवार, 10 जुलाई 2024

Dewas - कलेक्टर ने तीन आरोपियों को एक-एक साल के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी केन्‍या उर्फ कृष्‍णपाल पिता अनोखीलाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सिया, मलखान पिता मोहनलाल उम्र 27 साल निवासी ग्राम सिया तथा भगवान पिता अन्‍तरसिंह सोलंकी उम्र 34 साल निवासी शांति नगर अमोना देवास को जिलाबदर किया है। 

 कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि तीनो आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।