देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।
इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 15.07.2021 को थाना बागली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी धनराज पिता कालू सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खामखेड़ी उसकी नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर ले गया एवं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्संग कारित किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बागली पर अपराध क्रमांक 418/2021 दिनांक 15.07.2021 धारा 363, 368, 376(2)(एन) भादवि 5L/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक सुनीता कटारा के द्वारा की जाकर दिनांक 17.07.2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 379/2021 दिनांक 16.08.2021 को तैयार किया गया। दिनांक 16.09.2021 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता लोक अभियोजक गजराज सिंह चौहान द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एस.आर.सीनम न्यायालय बागली द्वारा अभियोक्त्री के घर से विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कर उसकी सहमति के बिना बलात्संग कारित कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹13,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 198 महेंद्र सिंह मंडलोई, कोर्ट मुंशी के रुप में आर 966 सतीश वास्केल एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 930 राहुल लोवंशी द्वारा कार्य किया गया।
पुलिस कप्तान देवास पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 10, हत्या के प्रयास 06, बलात्संग के 14, छेड़खानी के 06, लूट के 01, मारपीट के 14, गौवंश तस्करी के 02, मादक पदार्थ के 01 एवं धोखाधड़ी के 04 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं।
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