देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी वसीम कुरैशी पिता असलम कुरैशी निवासी देवास के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की है। आरोपी को केन्द्रीय जेल भेरूगढ उज्जैन में भेजा गया है।
कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेशानुसार में उल्लेख हैं कि वसीम कुरैशी के विरूद्ध वर्ष 2011 से वर्तमान तक लडाई झगडा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, चोरी करना, भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करना, सट्टा खेलना, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से पत्थरबाजी करना एवं कोरोना काल में शासन के आदेश की अव्हेलना करना एवं गौवंश को चुराकर उसकी हत्या करना आदि के कुल 18 गंभीर आपराध पंजीबद्ध है।
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