Monday, 29 July 2024

Dewas - कलेक्टर ने चार आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी रोहन बैरागी पिता रामकृष्‍ण बैरागी उम्र 24 साल निवासी देवास को लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना, महिला संबंधी कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर, बहादुरसिंह सेंधव पिता मोतीसिंह सेंधव उम्र 45 साल निवासी जमोड़ी थाना पीपलरावां को घर में घुसकर छेड़छाड़ करना, रास्‍ता रोककर मारपीट करना, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने पर, शांतीलाल पिता सरमेसिंह उम्र 52 साल निवासी पीपलरावां को बलवा, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, रास्‍ता रोककर मारपीटी करना, हमला करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब परिवहर/विक्रय संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने तथा सोनू उर्फ अनिल पिता जगदीश चौहान उम्र 32 साल निवासी देवास को झगाड़ा, मारपीट, अवैध हथियार, शराब, जुआ, सट्टा संबंधी अपराध पंजीबद्ध होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। 


कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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