देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी केन्या उर्फ कृष्णपाल पिता अनोखीलाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सिया, मलखान पिता मोहनलाल उम्र 27 साल निवासी ग्राम सिया तथा भगवान पिता अन्तरसिंह सोलंकी उम्र 34 साल निवासी शांति नगर अमोना देवास को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि तीनो आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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