गुरुवार, 4 दिसंबर 2025

Dewas - नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को आजीवन कारावास | Kosar Express

 


देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में, माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है. 


घटना और FIR: पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन संकल्प" के तहत, दिनांक 29 मार्च 2023 को सतवास थाने में आरोपी हिरू पिता सिब्बु (निवासी ग्राम कना, तहसील खातेगांव) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसकी मर्ज़ी के बिना दुष्कर्म करने का आरोप था. इस पर IPC की धारा 363, 366, 376(2)(n), 376ab, 344, 201, 368 और POCSO Act की धारा 5L/6, 5m/6 के तहत मामला दर्ज किया गया.


विवेचना और गिरफ़्तारी: निरीक्षक अमित सिंह जादौन ने उत्कृष्ट विवेचना करते हुए आरोपी को 06 जून 2023 को गिरफ्तार किया.

 

न्यायालय का फैसला: माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मण्डलोई न्यायालय कन्नौद ने अभियोजन पक्ष की सटीक पैरवी (सहायक जिला लोक अभियोजक श्रीमान नरेश चरावन्डे द्वारा) और विवेचक की ठोस कार्यवाही के फलस्वरूप आरोपी हिरू को दोषी करार दिया.

 

सज़ा: न्यायालय ने दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और ₹ 8,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया है.


यह फैसला देवास पुलिस के 'ऑपरेशन संकल्प' की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत महिला व बाल अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जाती है.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.