- 100 मीटर दायरे में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे
- कोई भी भड़काऊ, भामक संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं करेगा
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी देवास ऋतुराज सिंह ने आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से देवास शहर के स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल (सर्वे क्रमांक 83, 84, 85) देवास जूनियर एवं उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के तहत निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू की है। जिसके तहत स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल की सीमा क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, मैसेज/चित्र, कर्मेट, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर उक्त संबंध में कोई भी भड़काऊ, भ्रामक संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी आदि पर प्रतिबंधित रहेगा।
बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति उक्त स्टेशन रोड स्थित वादग्रस्त विवादित स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवास नगर पुलिस अधीक्षक, देवास से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध शर्तों पर कार्यवाहीं हेतु सक्षम आधिकारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.