देवास। जिले में 19 मार्च 2025 को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। जिले में रंग पंचमी के त्यौहार पर लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 को धारा 24 (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाइन शॉप आउटलेट/एफ एल-2 बार को बन्द का आदेश जारी किया हैl जारी आदेश में उल्लेख है कि मदिरा का विक्रय दिनांक 18 मार्च को रात्रि 11:30 बजे से दिनांक 19 मार्च को सांयकाल 05:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर ने आदेश दिए है कि उक्त घोषित अवधि में देशी मदिरा मद्य भाण्डागार बन्द रहेगें तथा मद्य भण्डागारों से मदिरा का प्रदाय प्रतिबंधित रहेग। सर्व संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन करें / करवाएँ एवं अवैध मदिरा के विक्रय / परिवहन / चौर्यनयन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाना सुनिश्चित करें।
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