Saturday, 25 January 2025

Dewas - चाकू मारकर एक्टिवा लूटने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दी 7 साल की सजा | Kosar Express

अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि-दिनांक 08.12.2023 को फरियादी समंदरसिंह उसके छोटे लड़के सुरेष सिंह चन्देल की एक्टिवा क्रमांक एम.पी. 09 एस.जेड 6110 से उसके बड़े लड़के अनिल सिंह चन्देल की ससुराल ग्राम जलोदिया सोनकच्छ देवास गया था वहां से लौटते समय देवास के भोपाल बायपास चौराहे से इन्दौर के लिये मुड़ा ब्रिज से कुछ दूर टायर पंचर की दुकान के पास रूका उसके बाद एक्टिवा में चाबी लगाने लगा तब एक मोटर सायकिल से दो लड़के उसके पास आकर रूके और उन दोनो लड़को में से एक ने एक्टिवा की चाबी छिनी तथा दूसरे ने धारधार चाकू से उसे मारा जिससे उसे चोटे आयी तथा फरियादी समंदर सिंह को लात मारकर गिरा दिया और चाबी छिनकर एक्टिवा में चाबी लगाकर इन्दौर तरफ भाग गये। घटना के बाद उसे सरकारी अस्पताल देवास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे इन्दौर रैफर कर दिया जिस कारण फरियादी का लड़का अनिल उसे बॉम्बे हॉस्पिटल इन्दौर लेकर गया जहां उसका इलाज हुआ एवं देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नाहर दरवाजा के अपराध क्रमांक 421/23 पर दर्ज की गई। आवष्यक आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त साहिल मंसूरी पिता भुरू मंसूरी निवासी ग्राम बोलाई थाना अकोदिया जिला शाजापुर को धारा 394 सहपठित धारा 397 भादंसं में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त राजपाल पिता दुल्हे सिंह चौहान नि. ग्राम नानूखेड़ी थाना टोंकखुर्द जिला देवास को धारा 394 भादंसं में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।


उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्रीमती अलका राणा, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रमेष बर्डे का विषेष सहयोग रहा।

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