देवास। श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया कि दिनांक 08.04.2021 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना नाहर दरवाजा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री ने बताया कि जब वह घर में अकेली थी तब शाम करीब 07ः30 से 08ः00 के बीच इमरान मेरे घर पर आया, घर का दरवाजा बन्द था उसने खटखटया तो अभियोक्त्री ने दरवाजा नहीं खोला तो इमरान ने घर की खिड़की का कांच फोड़कर घर के अन्दर घुस गया। वह घत पर चली गई थी और इमरान भी छत पर आ गया और उसने अभियोक्त्री का हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और उसका मोबाईल भी ले लिया। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर नीचे लेकर आया और बोला मैं तुझे चाहता हॅू तू मेरी हो जा नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूॅगा। वह चिल्लाई तो इमरान वहां से दरवाजा खोलकर भाग गया फरियादी की रिपोर्ट से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय विषेष न्यायाधीष, (पॉक्सो एक्ट), (समक्षः डॉं. कुं. महजबीन खान) जिला देवास के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी इमरान पिता सिद्धिक मिर्जा निवासी-मल्हार कॉलोनी देवास को धारा 354,454,354-क(1)(प) एवं 506 भाग-2 भादंसं तथा 7/8, व धारा 11(प) पॉक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1900/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से कुषल पैरवी सुश्री ज्योति अजमेरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चौहान एवं महिला आरक्षक मालती नागर का सहयोग रहा।
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