देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों के तहत आरोपी अभिषेक पिता अर्जुन उम्र 19 साल निवासी ग्राम नापाखेडी थाना बरोठा को निरूद्ध किया है।
कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई है। जिससे बताया गया है कि आरोपी अभिषेक द्वारा इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। भोली - भाली लड़कियों के फोटो उनकी इंस्टाग्राम आईडी से निकालकर उनको एडिट कर अश्लील एवं नग्न फोटो तैयार किया जाता है। उसके बाद उनकी अश्लील एवं नग्न फोटो उन्हीं की आईडी पर भेजकर पैसे की मांग करते है तथा पैसे नहीं देने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी जाती है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.