देवास में कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर वसूला अर्थदण्ड
देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के आदेशानुसार जिले में कोटपा अधिनियम के तहत जन जागरूकता अभियान एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।
भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला देवास द्वारा एम.जी. हॉस्पिटल परिसर देवास में धूम्रपान करते पाये जाने वाले व्यक्ति जयराम चौहान, सलीम पटेल पिता अहमद अली पटेल, राधेश्याम चौकीदार पिता मोतीलाल, कमल यादव पिता रामसिंह यादव, देवकरण रावत पिता रामचन्द्र रावत एवं बाबूलाल पिता पूनाजी पर अधिनियम की धारा 4 के तहत चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड एम.पी.टी.सी. द्वारा वसूला गया। सभी व्यक्तियों से कुल 230 रूपये का शिक्षाप्रद अर्थदण्ड वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करने की हिदायत दी गई।
भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध संबंधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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