देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि पीडिता (मृतिका) का विवाह दिनांक 07.02.2018 को सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार आनंद के साथ हुआ था। विवाह के पष्चात् उसका का एक बेटा रियांष है शादी के समय आनंद टाटा कंपनी में नौकरी करता था जहॉ से नौकरी छूट गयी। उसके बाद वह कोई कामकाज नहीं करता था और वह अक्सर शराब पीकर उसके साथ झगडा करता था और उसकी भी सास उसे ताने मारती थी आनंद ने पीडिता (मृतिका) से दुकान खोलने हेतु 01 लाख रूपये की मांग की थी अभियुक्तगण की प्रताडना से परेषान होकर पीडिता (मृतिका) ने 28.11.2021 को फांसी लगा ली थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी जिस पर से पुलिस थाना कोतवाली देवास में अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304-बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जाकर जिसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक, विवेक सिंह चौहान द्वारा की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष (समक्षः श्रीमती कृष्णा परस्ते) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण आनंदराव तथा कांताबाई को भा.दं.सं. की धारा 304 (बी) में 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री मनोज श्रीवास, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक विनोद लहरी का विषेष सहयोग रहा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.