Thursday 27 April 2023

Dewas - नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 20 वर्ष का सश्रम कारावास | Kosar Express

 



देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 02.12.2019 को सुबह 08 बजे पीडिता जब स्कूल जा रही थी तो आरोपी विकास दुबे पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद पीडिता ने टोंकखुर्द थाने पर जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त अपराध को विवेचना में लिया जाकर आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

   

माननीय विषेष न्यायाधीष, पॉक्सो एक्ट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी विकास दुबे को भा.दं.सं. की धारा 376(3) भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती अलका राणा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया।

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