देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों देपाल पिता अमरसिंह उम्र 43 साल निवासी कालापाठा थाना कांटाफोड, प्रकाश पिता देवीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी मण्डी गेट कन्नौद रोड़ खातेगांव एवं राज उर्फ लोकेन्द्र पिता सुनील चौहान उम्र 32 साल निवासी सुतार बाखल देवास थाना कोतवाली को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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