Wednesday 14 September 2022

Dewas - जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बजार प्रतिबंधित, अन्य जिलो/राज्यों से देवास जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश पर भी रोक | Kosar Express

 




देवास। लंपी स्किन डिसीज रोग के संक्रमण से जिले के पशुओं को बचाने के लिए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बजारों को प्रतिबंधित लगाया है। अन्य जिलो/राज्यों से देवास जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशाली रहेगा तथा प्रभावशाली अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

लंपी स्किन डिसीज पशुओं की एक विषाणु जनित रोग है, जो कि पाक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर एवं काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदि से एक पशु से दुसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में जिला देवास में लंपी वायरस के संक्रमण का प्रकोप पशुओं में नहीं है। उक्त संक्रमण गौवंशीय/भैसवंशीय पशुओं ने मुख्यतः गौवंश में ज्यादा फैलता है। 

यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता से सम्बंधित है जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.