देवास। जिला अभियोजन अधिकरी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.04.18 को फरियादी श्यामू बाई ने थाना बागली में देहाती नालसी लेख कराई थी कि करीब 10-12 दिन पहले हमारे गांव के गिरधारी कोरकू की लडकी ज्योति कहीं चली गई थी गिरधारी कोरकू का लडका अनिल और गिरधारी के भाई राजाराम के लडके महेश व दिनेश ज्योति के जाने की शंका मेरे भानेज सुभाष पिता नारायण निवासी ग्राम कुमारिया राव पर करते थे सुभाष हमारे साथ गांव बुराडिया रहता है गिरधारी का लडका अनिल और राजाराम के लडके महेश, दिनेश और इनके दोस्त मिथुन पिता कन्हैयालाल कोरकू और ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव जो गांव में ही रहते है इसलिए मै इन सभी को जानती हू ये सभी पॉचों तीन-चार दिनों से रोज हमारे घर पर आकर हमसे बोल रहे थे कि ज्योति नहीं आयेगी तो तुमको जान से मार देगे। उसी दिनांक को शाम 07:30 बजे अनिल, महेश, दिनेश, मिथुन और ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव निवासीगण ग्राम बुराडिया उनके हाथों में लाठिया और सालिया लेकर एक राय उसके घर आये और उसे तथा घरवालों को अश्लील गालिया देते हुए उसे और उसके पति को जान से मार डालने की नियत से सभी ने एक राय से लाठियों से सिर में पीठ, हाथ, पैरों में जिसको जैसा मौका मिला मारने लगे उसके पति को मार-मारकर जमीन पर गिरा दिया उसका लडका, उसकी मां तथा भानेज हमको बचाने आये तो इन पॉचों ने उनको भी जान से मार डालने की नियत से लाठिया व सलिया से मारपीट की। फरियादी के पति, उसकी मॉ राजू बाई ,बबलू तथा भानेज जितेन्द्र को शरीर में चोंटे आई एवं उसके पति अम्बाराम की मौके पर ही चोंटे लगने के कारण मौत हो गई थी। फरियादिया के बताये अनुसार घटना की रिपोर्ट लेखबद्व की गई। प्रकरण को विवेचना में लिया गया आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय विशेष सत्र न्यायलय (एससी/एसटी एक्ट), जिला देवास द्वारा आज दिनांक 07-07-2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण अनिल, मिथुन, ननिया उर्फ नरेन्द्र, धर्मेन्द्र, आरती व सीमा को धारा 302/149 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 100-100/- रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपीगण अनिल, मिथुन, ननिया उर्फ नरेन्द्र, धर्मेन्द्र, आरती, व सीमा को धारा 307/149 में प्रत्येक आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कारावास व 50-50/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 323 सहपठित धारा 149 में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 माह का कारावास व 25-25/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपीगण ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव, धर्मेन्द्र सेंधव को 3(2)(वी) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में आजीवन कारावास व 100-100/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में 03-03 माह का कारावास व 25-25/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक, श्री अतुल पण्डया जिला देवास एवं श्रीमती आशा शाक्यवार, अति.जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक गोपीकिशन बडोले का विशेष सहयोग रहा।
उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी, जिला देवास श्री ऊदल सिंह मौर्य द्वारा दी गई।
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