देवास। जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि देवास जिला परिवहन कार्यालय में जाकिर, जमालुदद्ीन, मेहमूद, मकसूद, अजहरूद्दीन तथा मजहरूद्दीन के द्वारा चोरी के वाहनों, टैक्स में बकाया वाहनों एवं फायनेंस के वाहनों जिन पर फायनेंस की राशि बकाया है, उन वाहनों को बडी आसानी से देवास जिला परिवहन कार्यालय में फर्जी तरीके से पंजीकृत कराकर नये नंबर प्राप्त किये जाते है और तत्पश्चात् उन समस्त वाहनों को हमीदुल्ला के द्वारा अन्य शहर या अन्य राज्य में एन.ओ.सी. जारी करवाकर विक्रय कर दिया जाता है। वाहन क्रमांक एम.पी.41/जी.ए.-1695, एम.पी.41/जी.ए.-1760, एम.पी.41/जी.ए.-1761, एम.पी.41-पी./0779 को फर्जी सेल लेटर एवं फर्जी एन.ओ.सी. के आधार पर पंजीकृत करवाकर विक्रय कर दिया गया है। उपरोक्त समस्त वाहनों को एक ही दिनांक 08.01.2015 को रजिस्टर्ड कर उसी दिनांक को एन.ओ.सी. जारी कर वाहन अन्य शहर एवं राज्य में रजिस्टर्ड करवाये गये। फरियादी का उक्त आवेदन जांच हेतु पुलिस थाना सिविल लाईन, देवास भेजा गया था तथा जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 14/2016 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420,467,468,471 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचाराणीय होने से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास ने मामलें को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहॉ प्रकरण सत्र प्रकरण के रूप में पंजीबद्ध किया गया।
माननीय न्यायालयः- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (श्री नीरज शर्मा), जिला देवास द्वारा दिनांक 30.03.2022 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी सैय्यद मीर जाकिर अली को धारा 120(बी),468,420, भा.द.सं. में क्रमशः 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया तथा उक्त धाराओं में 15000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 467,471 भा.द.सं. में क्रमशः 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया तथा उक्त धाराओं में 20000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री सुधीर नागर, जिला लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा प्रकरण का कुशल संचालन किया गया। उक्त जानकारी श्री ऊदल सिंह मौर्य, मीडिया सेल प्रभारी जिला देवास द्वारा दी गई।
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