शनिवार, 2 अप्रैल 2022

Dewas - ऑनलाइन मीटिंग में बनियान पहनकर शामिल होने पर प्राचार्य निलंबित, शिक्षक को नोटिस | Kosar Express

 

देवास। वासुदेव जोशी, प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल कन्या बागली जिला देवास (म.प्र.) एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 अप्रैल 2022 को सायं 05 बजे से गुगल मीट आयोजित की गई थी। उक्त मीटिंग में समीक्षा के दौरान अमर्यादित आचरण के साथ केवल बनियान पहनकर मिटिंग में सम्मिलित हुए एवं आपके संकुल के वैक्सीनेशन प्रगति के सम्बंध में जानकारी चाही गई तो 12 से 14 आयु समूह के छात्रो के वैक्सीनेशन के सम्बंध में जानकारी नहीं थी। तथा संकुल कन्या शासकीय हाई स्कूल बागली की वैक्सीनेशन मे प्रगति अत्यन्त न्यून है इसके साथ विमर्श पोर्टल तथा शिक्षिको के डाटाबैस अद्यतन का कार्य अपूर्ण है। आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होकर अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। अतः उपरोक्त कृत्य के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि मे आपका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बागली रहेगा तथा इस अवधि मे निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।


धीरेन्द पाल सिंह चौहान, उच्च माध्यमिक शिक्षक उमावि रातातलाई जिलादेवास (म.प्र.) एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 अप्रैल 2022 को सायं 5 बजे से गुगल मीट आयोजित की गई थी।

उक्त मीटिंग में आप उपस्थित थे किन्तु आप केवल बनियान पहनकर ही मिटिंग में सम्मिलित हुए। आप से जब इस बाबद् पुछा गया तो आपने बताया कि आप घर से मिटिंग में सम्मिलित हुए है, जबकि वर्चुअल मिटिंग में व्यवस्थित परिधान पहनकर ही सम्मिलित होना चाहिए था।आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित हॉकर अपन कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही का द्योतक है। अतः क्यो न आपके उपरोक्त कृत्य के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1966 के नियम के तहत निलंबित किया जावे। आप अपना प्रतिउत्तर मय अभिलेख के समक्ष मे दिनांक 07 अप्रेल 2022 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करे अन्यथा की स्थिति मे एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।



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