शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता प्रहलाद परमार उम्र 38 वर्ष निवासी बिसनखेड़ा का आज दिनांक 29 मई 2020 को जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। दिनांक 27 मई 2020 की घटना है पीड़िता रात 11:00 बजे अपने घर के पीछे वाले कमरे में सो रही थी, उसका पति खेत में ट्रैक्टर चलाने गया था।पीड़िता के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो उसे लगा कि उसका पति आ गया होगा तो उसने दरवाजा खोलकर देखा तो गांव का आरोपी देवराज था, वह कमरे में घुस आया और पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया । पति के आने पर आरोपी भाग गया । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना अ. बड़ोदिया पर की जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 457, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 28 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था । आज दिनांक 29 मई 2020 को आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता प्रहलाद परमार उम्र 38 वर्ष निवासी बिसनखेड़ा का आज दिनांक 29 मई 2020 को जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। दिनांक 27 मई 2020 की घटना है पीड़िता रात 11:00 बजे अपने घर के पीछे वाले कमरे में सो रही थी, उसका पति खेत में ट्रैक्टर चलाने गया था।पीड़िता के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो उसे लगा कि उसका पति आ गया होगा तो उसने दरवाजा खोलकर देखा तो गांव का आरोपी देवराज था, वह कमरे में घुस आया और पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया । पति के आने पर आरोपी भाग गया । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना अ. बड़ोदिया पर की जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 457, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 28 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था । आज दिनांक 29 मई 2020 को आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.