देवास। एरियर की राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले शिक्षा विभाग में पदस्थ एक रिश्वतखोर बाबू को जिला कोर्ट ने चार साल का कारावास और 10 हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह था मामला
अभियोजन के अनुसार मेहरबान सिंह निवासी तहसील टोंकखुर्द जिला देवास ने 5 दिसंबर 2016 को लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन के समक्ष एक आवेदन दिया था। जिसमे बताया गया था कि मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवधर्म राजपुरा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में सहायक अध्यापक के पद पर हूं। मेरी अनुकंपा नियुक्ति वर्ष-2007 में देवधर्म राजपुरा में संविदा शिक्षक के पद पर हुई थी। सितम्बर-2014 से अगस्त-2016 तक संविदा शिक्षक से अध्यापक के पद के संविलयन के एरियर की राशि 2,21,000 रुपए बनती है। तीन-चार दिन पहले उक्त एरियर की राशि की जानकारी मुझे बाबूलाल जोंकचंद (58) सहायक ग्रेड-03 शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा दी गई और उक्त राशि का बिल भुगतान करने के लिए बाबूलाल द्वारा मुझसे 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 7 दिसंबर 2016 को आरोपित बाबूलाल को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था।
कोर्ट ने भ्रष्टाचार की धाराओं में चार-चार साल कैद की सजा सुनवाई और दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। शासन की ओर से अजयसिंह भंवर ने पैरवी की।
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