देवास। सिविल लाइन थाने के पास जय श्री नगर रोड पर रेलवे पटरी किनारे हुए एक विवाद में एक व्यक्ति की चाकू लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में देवास न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 15000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
यह था मामला
घटना दिनांक 08.03.2017 के शाम करीब 5 बजे फरियादी रणधीर सिंह सेंगर, दिलीप सिंह व रितेश अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ सिविल लाईन देवास से निकलकर जय श्री नगर रोड पर रेलवे क्रांसिंग के पास से इन्दौर जा रहे थे। तभी अनिल, सुनिल व इनके अन्य दोस्तों ने रास्ता रोककर पत्थरों से हमला बोला। जिससे फरियादी व उसका पिता दिलीप सिंह व जीजा रितेश पर चाकू से हमला किया । सुनील व इसके दोस्त ने भी रणधीर सिंह व रितेश उर्फ हितेश को चाकू मारा। जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान दिलीप का खून ज्यादा बहने से मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर उक्त मामला धारा 341, 307, 302, 34 आई.पी.सी. का पाया जाने से असल अपराध की कायम किया गया। विवेचना में आरोपीगण सुनील ठाकुर, अनिल ठाकुर एवं सोनु हर्षवाल उर्फ अंकुर को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण अनिल ठाकुर उम्र 29 साल, निवासी जय श्री नगर देवास, सुनील ठाकुर उम्र 31 साल निवासी जय श्री नगर देवास एवं सोनु हर्षवाल उर्फ अंकुर उम्र 22 साल निवासी मिश्रीलाल नगर देवास को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास और 15000/-जुर्माना, धारा 307/34 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 341/34 में एक माह का साधारण कारावास से दंण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री अजयसिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर मनोज सिंह बघेल का विशेष सहयोग रहा।
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