देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 09 आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिलाबदर आरोपियों में धर्मेंद्र उर्फ रामजाने पिता कैलाशचंद गोदिया निवासी 05 अंबेडकर नगर देवास, शुभम ऊर्फ छोटू पिता राधेश्याम जायसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी बिहारीगंज देवास, कुलदीप पिता नरेंद्र सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम किलोदा-बी थाना कन्नौद, महेश पिता अनोखीलाल कुमावत उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खजुरिया परमार थाना बीएनपी देवास, राजेंद्र पिता मांगीलाल राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द, सिंकदर खान पिता नासिर खान पहलवान उम्र 25 वर्ष निवासी नई आबादी देवास, कमल सोनी पिता कन्हैयालाल सोनी उम्र 35 वर्ष निवासी रेवाबाग देवास, विक्रम पिता गंगाराम गुर्जर निवासी ग्राम मेरखेड़ी थाना टोंकखुर्द, महेश पिता भार सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना उदयनगर को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने सभी आरोपियों को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
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