Wednesday, 5 September 2018

Dewas - किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल का कारावास | Kosar Express

पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड

देवास। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने विक्की यादव को दोषी पाते धारा 363,366,376 भा.द.वि. 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। साथ ही पीड़िता को अर्थदण्ड में से 15 हजार रुपए प्रतिकर दिलाया।


यह था पूरा मामला
उप संचालक अभियोजन अजय सिंह भंवर ने बताया की मां ने अपनी बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष के गुम हो जाने को लेकर सिविल लाइन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक 411/17 धारा 363,366,376, भा.द.वि 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी विक्की यादव पिता संदीप धमकी देकर किशोरी को बस में बैठाकर उसकी भाभी के यह ले गया था एवं उसके मना करने पर भी जबरदस्ती बलात्कार किया गया था। आरोपी की बहन का फोन आने पर आरोपी देवास लेकर आया था जहां किशोरी ने पूरी घटना पुलिस को बताई थी। दिनेश कुमार पालीवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला देवास के न्यायालय ने आरोपी विक्की यादव को दोषी पाते विक्की यादव को धारा 363,366,376 भा.द.वि. 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेंन्द्र कुमार खाण्डेगर जिला अभियोजन अधिकारी एवं आशा शाक्यवार अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा पैरवी की। उपरोक्त प्रकरण अजयसिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन के मार्गदर्शन में किया एवं कोर्ट मुशी गोपीकिशन बडौले का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी चन्दरसिंह परमार सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी ने दी।

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