देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 08.02.2024 को थाना बरोठा पर रिपोर्ट दर्ज हुई कि आरोपी राजेश उर्फ राजू उर्फ रूखापिता कानूदा बामनिया निवासी पीपलपाटी थाना उदयनगर द्वारा स्वंय की पत्नि को लात घुसों एवं डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर से थाना बरोठा में अपराध क्रमांक 52/2024 दिनांक 08.02.2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश अहीर एवं उनि जीवन भिड़ोरे के द्वारा की जाकर दिनांक 10.02.2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 128/2024 दिनांक 01.05.2024 को तैयार किया गया। दिनांक 08.05.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला अपर लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र न्यायालय देवास ने आरोपी राजेश उर्फ राजू उर्फ रूखापिता कानूदा बामनिया निवासी पीपलपाटी थाना उदयनगर द्वारा मृतिका के साथ डंडे व लात घुसों से मारपीट कर प्राणघातक हमला कर हत्या कारित करने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में 997 भरत भाटी,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 459 अशोक डिंडोर एवं वारंट मुंशी के रुप आर 1045 विकास द्वारा कार्य किया गया।
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