गुरुवार, 19 जून 2025

Dewas - महिला के साथ धोखाधड़ी कर सोने के आभूषण लेने वाले आरोपी को तीन साल की सजा | Kosar Express

 

देवास। सहायक निदेशक अभियोजन जिला देवास जी.पी. घाटिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.04.2018 को शाम करीब 05ः30 बजे फरियादी सीमा दुकान पर अकेली थी तभी वहां पर दो व्यक्ति मोटर साईकिल से आये, उनमें से एक अधेड व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50 से 55 वर्ष की थी, सफेद कुर्ता पजामा पहना था, कपाल पर सिक्कानुमा बडा गोल टीका लगा रखा था। गले में भगवा रंग का पंचा था तथा दूसरा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 25 से 27 वर्ष के बीच थी। पेंट शर्ट और सिर पर मंकी कैप पहने हुआ था। अधेड व्यक्ति बोला कि उसे कपडें दिखाओं तो उसने उनको कपडे दिखाये फिर उसने एक कुर्ता पसंद किया और बोला कि पैक कर दो और 500 रूपयें का नोट देने लगा। उसने कहा खुल्ले पैसे नहीं है तो दूसरा व्यक्ति बोला कि ये उज्जैन के माने हुये गुरूजी है। आपकी दुकान पर आये है, हर किसी के यहा नहीं जाते है। फिर अधेड व्यक्ति बोला कि तुम्हारे घर में परेशानी है, मैं तुम्हारा उपाय कर देता हूं तथा फरियादी के सोने की वस्तु मांगी। जिस पर फरियादी ने उसकी सोने की अंगूठी और कान की बाली उतरा ली और दोनों को दस के नोट में रखकर पुडिया बना ली और उससे धार्मिक कर्मकांड कराने की बातें करने लगा। थोडी देर बाद उसने उसे दस रूपयें वाली पुडिया दी बोला कि पर्स में रख लो। उसने पुडिया पर्स में रख ली। फिर दोनों व्यक्ति उससे बोलकर गये कि कुर्ता पैक कर दो वे थोडी देर में आते है। जब काफी देर तक वे दोनों दुकान पर नहीं आये तो उसने पर्स खोलकर पुडिया खोली तो उसमें उसे उसकी सोने की अंगूठी और कान की दो बालिया नहीं मिली। दोनो धोखे से दस के नोट की पुडिया बदलकर उसके साथ छल करके उसकी सोने की अंगूठी और कान की दो बालिया लेकर चले गये। फरियादी द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन पर लिखाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 151/2018 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन अंकित किये गये तथा अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप के विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण अकरम अली पिता सलीम अली उम्र 25 साल नि. गायत्री कॉलोनी जुलवानिया तहसील राजपुर जिला बडवानी को धारा 420 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


उक्त प्रकरण में शासन की ओर से महेन्द्र सितोले एवं रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई एवं उक्त प्रकरण में महिला आरक्षक 604 वंदना चौरसिया का विशेष सहयोग रहा।

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