बुधवार, 18 जून 2025

Dewas - नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा | Kosar Express

देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक, पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।


इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 29.06.2023 को थाना बागली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी राकेश पिता भावसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी काचरोट थाना खुडैल जिला इंदौर ने उसकी नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग कारित कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बागली पर अपराध क्रमांक 336/2023 दिनांक 29.06.2023 धारा 376,376(3),506 भादवि 5J(ii)/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उनि पार्वती डाबर के द्वारा की जाकर दिनांक 29.06.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 364/2023 दिनांक 18.08.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 25.08.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।


प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक श्री अखिलेश मण्डलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त चिन्हित प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री एस.आर.सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी राकेश पिता भावसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी काचरोट थाना खुडैल जिला इंदौर द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने व उक्त प्रवेसन से उसके गर्भवती होने के संबंध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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