Wednesday 26 June 2024

Dewas - कलेक्टर ने तीन आरोपियों को किया जिलाबदर | Kosar Express

 

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी भरतलाल उर्फ बबली पिता रामभरोस उम्र 34 साल निवासी दीपगांव थाना खातेगांव को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है तथा उदय उर्फ बिट्टू पिता महेन्‍द्र नागर उम्र 20 साल निवासी रणायल टोंकखुर्द और सीताराम पिता राधेश्‍याम उम्र 40 साल निवासी काटकुट थाना कन्‍नौद को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।


कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.