देवास। श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि थाना औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 2.11.2021 को दोपहर 1ः27 मिनट पर औद्योगिक क्षेत्र के आरक्षक विकास पटेल अपने दोस्त पीयूष के साथ विकास नगर चौराहे पर खड़ा था। तभी एक मोटरसायकल बिना नंबर वाले ने कट मारा, तो आरक्षक विकास ने कहा कि देखकर चल तो आरोपी राहुल बोला कि वह उसे जानता नहीं है, वह कौन है, तेरे जैसे रोज आते हैं। इस पर आरक्षक विकास और उसका दोस्त पीयूष मोटरसायकल तक गया और बोला कि रूक तो वह मोटरसायकल तेज चलाता हुआ कैलादेवी मंदिर के अंदर मुडा और उज्जैन रोड पुल के पास पहुंचा, वहां पर उसके दो तीन साथी खड़े थे। फरियादी व उसके साथी ने रोका तो राहुल नाम के व्यक्ति जिसके पास हॉकी थी और उसके दो-तीन व्यक्ति भी थे, उन्होंने आरक्षक विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी थी और उसके दोस्त पीयूष को हॉकी से मारा, तो पीयूष भाग गया फिर आरक्षक विकास ने आरोपीगण से कहा वह पुलिस वाला है, समंस वारण्ट भी दिखाए तो आरोपीगण ने समंस वारण्ट फाड़ दिए और मां-बहन की गंदी गंदी गालियां दी और उसे बुलेरो गाडी में डालकर बोले कि आज तुझे जान से खत्म कर देंगे फिर उसे ले जाकर एक खण्डर मकान में बंद करके मारा, जिससे विकास को पूरे शरीर पर चोट आई थी। सूचना पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र के अपराध क्रमांक 1050/2021, अन्तर्गत धारा 364, 353, 332, 342, 294, 506, 34 दण्ड संहिता का प्रकरण का पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा कुल 12 गवाह कराए गए।
उक्त प्रकरण में माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश जिला देवास के द्वारा आरोपी राहुल पिता गजराज सिंह, सौरभ पिता तेजेंन्द्र डोगरा, गोकुल पिता बाबूलाल राठौर एवं अतुल पिता दिलीप शर्मा को धारा 333 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/-रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 364 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/-रूप्ए अर्थदण्ड तथा धारा 342 एक वर्ष का सश्रम कारावास रूपए 1000/-रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयन्ती पौराणिक द्वारा संपादित की गई एवं कोर्ट मोर्हरिर भरत भाटी का विशेष सहयोग रहा।
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