देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने देवास जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। देवास जिले की राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज करने पर साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने एवं इसी प्रकार की पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 दण्डनीय अपराध होगा।
यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
आदेश में उल्लेख है कि मीडिया एवं जन सामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि देवास जिले में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्वीटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोडने दो समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियों एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदशों का प्रसारण हो रहा है। इससे देवास की सामुदायिक सदभाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.