देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि- दिनांक 31.08.2017 को आरक्षी केन्द्र खातेगांव जिला देवास में पदस्थ उप निरीक्षक मोबिन अंसारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त मुकेष धनगर थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर पैदल ग्राम कणा के रास्ते से कांजीपुरा जा रहा है, तब उन्होंने स्वतंत्र साक्षियों को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराया और उक्त सूचना का पंचनामा बनाया था। इसके बाद वे साथी स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षी सहित शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम कणा-कांजीपुरा के रास्ते पर पहुंचे, जहां पर उन्हें एक व्यक्ति कंधे पर प्लास्टिक का थैला लिये जाते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उन्होंने साथी पुलिसकर्मियों की सहायता से उस व्यक्ति को रोका और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेष पिता ग्यारसीराम धनगर, निवासी ग्राम कांजीपुरा का होना बताया। उसकी तलाषी लिये जाने पर उसके कब्जे वाले थैले में भूरे रंग का अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसका वजन करने पर 09 किलो 900 ग्राम होना पाया था। उक्त गांजे रखने और लेकर जाने के संबध्ंा में वैध अनुज्ञप्ति का पूछे जाने पर उसने कोई अनुज्ञप्ति न होना बताया था। इसके पष्चात् उक्त गांजे को उप निरीक्षक मोबिन अंसारी द्वारा पंचान साक्षीगण के समक्ष विधिवत जप्त किया गया और अभियुक्त मुकेष को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। थाना खातेगांव पर अपराध क्रमांक 884/2017 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्य आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मंे प्रस्तुत किया गया।
माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष महोदय, (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मुकेष धनगर पिता ग्यारसीराम धनगर, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम कांजीपुरा, थाना खातेगांव जिला देवास को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20;इद्ध;पपद्ध;ठद्ध के अन्तर्गत दोषी पाते हुये पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्रीमती आषा शाक्यवार, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा की गई।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.