सोमवार, 8 अप्रैल 2024

Dewas - कलेक्‍टर ने देवास जिले के चार आरोपियों को किया जिलाबदर | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिले के 04 आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें राहुल पिता लाखन उम्र 22 साल निवासी सामगी थाना टोंकखुर्द, गणेश पिता भगवानदास बैरागी उम्र 25 साल निवासी पाडियादेह थाना खातेगांव को एक-एक वर्ष के लिए तथा मुकेश पिता गंगाराम डाबर उम्र 30 साल निवासी ठानाघाट थाना कांटाफोड़, शेरू उर्फ शब्‍बीर खां पिता खलील खां उम्र 45 साल निवासी ईटावा देवास को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।


कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.