देवास। देवास नगर निगम द्वारा अमृत योजना के तहत संचालित सिटी बसों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जिसमें लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने देवास के पूर्व नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले में विशाल सिंह चौहान को जांच के उपरांत आरोपी बनाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन 2018), भादंवि की धारा 409, 420 एवं 120 बी धाराओं के तहत लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा विवेचना की जा रही है।
ये है मामला
देवास निगम द्वारा अमृत योजना के तहत 3 क्लस्टर में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। विश्वास ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बसों का संचालन सही तरीके से नहीं किया गया। बसों को स्वीकृत रूट के बजाय दूसरे रूट पर चलाया गया। समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया। समय से पहले बसों पर शासन से मिलने वाली 40 फीसदी सब्सिडी अधिकारियों की सांठगांठ से ले ली गई। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने देवास के पूर्व नगर निगम आयुक्त सहित 5 पर केस दर्ज किया है।
आरोपियों के नाम
विशालसिंह चौहान, पूर्व नगर निगम आयुक्त देवास एवं मंदसौर अपर कलेक्टर
प्रदीप सोनी, पूर्व देवास एसडीएम
सूर्यप्रकाश तिवारी, सीईओ देवास सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
विजय गोस्वामी, डायरेक्टर विश्वास ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
प्रणय गोस्वामी, डायरेक्टर विश्वास ट्रांसपोर्ट सर्विस
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.