देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरोपियों को जिलाबदर किया है। जिसमें राजपाल सिंह चौहान पिता दुले सिंह चौहान उम्र 23 वर्ष निवासी ए-5/5 आवास नगर देवास, आशुतोष उर्फ लल्ला पिता गिरीश पांडे उम्र 22 वर्ष निवासी 197 एलआईजी तुलजाविहार कॉलोनी देवास को एक-एक वर्ष के लिए तथा आरोपी हिमांशु लोधी उर्फ बटला पिता महेश लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी एफजी 15 शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर मल्टी देवास को 06 माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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