देवास। पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आकिब उर्फ काली भैंस पिता अकरम उम्र 31 वर्ष निवासी देवास को विधि बलवा, झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी, साथियों के साथ संगठन बनाकर जानलेवा हमला तथा तीन बार प्रतिबंधक आदेश जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश पारित किये गए हैं।
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