Wednesday 23 November 2022

Dewas - चैन स्नैचिंग करने वाले लुटेरे को पांच साल की सजा | Kosar Express




देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि फरियादी पिंकी उसकी मॉ के साथ दिनांक 14.07.21 को रात करीबन 9 बजे खाना खाकर पैदल-पैदल घूमने निकले थे। घर से निकलकर सर्विस रोड से होते हुए जैसे ही वन मंडल सिविल लाईन रोड से पाटीदार मेडिकल स्टोर के आगे पहुंचे कि सामने से एक व्यक्ति मोटरसायकल से आया और अचानक उसकी गर्दन पर झपट्टा मारते हुए उसके गले में पहनी एक सोने की चेन झपट कर मोटरसायकल से वनमंडल तरफ भाग गया। उस व्यक्ति ने लाल गुलाबी रंग जैसी शर्ट पहनी हुई थी व उसकी मोटरसाकयल पर आगे थैला टंगा हुआ था। चेन का वजन 4.130 ग्राम होकर उसकी कीमत 21000 रूपए थी। फरियादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना सिविल लाईन देवास में अपराध क्रमांक 400/21 पर धारा 392 भा.द.ंस. अंतर्गत प्रथम सूचना दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर शिनाख्ती के पश्चात आरोपी का नाम अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी बताया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।


माननीय द्वितीय अपर सत्र न्ययाधीश, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी, उम्र 23 वर्ष, निवासी-145, आनंद नगर, जिला देवास को धारा 392 भा.द.सं. के अपराध में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


      उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया।

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