देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने वाले दो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय लाल टप्पर नारायणपुरा श्री कृष्णकांत पेठारी तथा सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपल्या सड़क टोंकखुर्द के छीतरमल मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। निलंबन की अवधि में शिक्षक श्री पेठारी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सतवास रहेगा तथा सहायक शिक्षक श्री छीतरलम मालवीय मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी टोंकखुर्द रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत निर्वाचन/निर्वाचक नामावली कार्य के लिए की गई नियुक्ति के अंतर्गत सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर होती है तथा निर्वाचन में कार्य में की गई लापरवाही एवं उदासीनता गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा बागली ने लेख में बताया कि विधानसभा निर्वाचन के मतदान केंद्र क्रमांक 284 नारायण पुरा पर पदस्थ बूथ लेवल अधिकारी श्री कृषणकांत पेठारी को बीएलओ नियुक्त् किया था। उन्हें नामावली अद्यन किए जाने के लिए निर्देशित किया था तथा इसके उपरांत भी अनुपस्थित रहे। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद संबंधित द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा निर्वाचन के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आदेशित कर्तव्य का उल्लंघन किया गया। जिसके कारण महत्वपूर्ण समयावधि कार्य प्रभावित हुआ।
इसी प्रकार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील टोंकखुर्द विधानसभा सोनकच्छ ने लेख किया है कि विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 13 पीपल्या सड़क टोंकखुर्द के लिए पदस्थ बूथ लेवल अधिकारी एवं सहायक शिक्षक श्री छीतरमल मालवीय द्वारा क्षेत्र में मतदाताओं के आधार संग्रहण संबंधी कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। उक्त संबंध में श्री मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके उपरांत भी संबंधित द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कार्य में भी कोई प्रगति नहीं दिखाई दी। उनके द्वारा निर्वाचन के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आदेशित कर्तव्य का उल्लंघन किया गया। जिसके कारण महत्वपूर्ण समयावधि कार्य प्रभावित हुआ।
जारी आदेश में उल्लेख है कि मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु मतदाताओं के आधार नंबर की जानकारी ऑनलाइन (फॉर्म 6-बी) के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस के लिए आधार नंगर एवं मोबाइल नंबर संग्रहण करने का कार्य 01 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो गया है।
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