देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को 03-03 माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने 03 आरोपी महेश पिता अमरसिंह प्रजापत उम्र 36 साल निवासी ग्राम चंदवाना, ईश्वर पिता राजेश उर्फ राजेंद्र सोलंकी उम्र 24 साल निवासी बावड़िया, तुफान सिंह पिता प्रेम सिंह राजपूत उम्र 43 साल निवासी ग्राम राजपुरा थाना बीएनपी देवास को 03-03 माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगा।
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