Tuesday 16 August 2022

Dewas - एक आरोपी को कलेक्‍टर ने किया जिलाबदर | Kosar Express

 


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देवास जिले के एक आरोपी राहुल पिता प्रहलादसिंह उम्र 27 साल निवासी आवास नगर देवास को तीन माह के लिए जिला बदर किया है।


कलेक्‍टर शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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