- देवास जिले में 13 जुलाई को होंगे दूसरे चरण के मतदान
- देवास जिले में दूसरे चरण के मतदान में मतदान समाप्ति तक सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली प्रतिबंधित
- देवास जिले में धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश है लागू
- नगर पालिक निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरांवा, भौंरासा तथा टोंकखुर्द में दूसरे चरण में मतदान 13 जुलाई को
देवास। देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण में नगर पालिक निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरांवा, भौंरासा तथा टोंकखुर्द में 13 जुलाई को मतदान होगा। आज शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार थम गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली प्रतिबंधित है। जिले में कानून व्यवस्था, भा.द.वि. की धारा 144 अंतर्गत शस्त्र प्रतिबंध, आबकारी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, स्थानीय अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं अन्य प्रबिंधात्मक धाराओं के प्रतिबंध लागू हैं।
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