Thursday 19 May 2022

Dewas - 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्‍कार कर हत्‍या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा | Kosar Express

देवास। अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि वह बागडी कालोनी खातेगांव में रहता है। दिनांक 07.11.2021 की सुबह जब काम करने के लिए गया था और दोपहर 12.30 बजे खाना खाने के लिये घर पर आया एवं खाना खाकर 02.15 बजे वापस घर से काम पर चला गया उस समय उसके घर पर उसकी पत्नी, बड़ी बेटी एवं दो बेटे थे। लगभग शाम 05.30 बजे उसकी पत्नी ने उसे फोन लगाकर बताया कि दिन के करीब 03.30 बजे से लड़की घर पर नही मिल रही है, उसने आसपास भी देख लिया पर लड़की नही मिली तो वह काम पर से उसके दोस्त के साथ वापस घर आया और उसने,  उसके दोस्त और उसकी पत्नी ने आसपास बेटी की तलाश की तो पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसकी लड़की को उसके घर के सामने बन रहे निर्माणाधीन मकान पर मिस्त्री का काम करने वाले गोलू बलाई, नि. बड़ी बरछा के साथ खड़ी देखी थी तो उन तीनों ने शाम करीब 06.30 बजे संजय यादव के निर्माणाधीन मकान में तलाश किया तो पहली मंजिल के बने एक कमरे में सीमेंट की खाली बोरियों के नीचे उसकी बेटी को मृत अवस्था में देखा जिसके गले में काला गमछे जैसा कपड़ा बंधा था और नाक से खून निकल रहा था। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी पत्नी ने बताया कि दिन में गोलू उर्फ नरेन्द्र उनके घर पर आया था और बोल रहा था कि दिवाली हो गई अब कल से यादव जी के मकान का बचा काम पूरा करेगा। गोलू ने काले रंग का गमछे जैसा कपड़ा गले में डाल रखा था और उसकी बेटी के साथ बात करते हुए देखा था। गोलू कई दिनों से मिस्त्री का काम यादव जी के घर में कर रहा था और उनके घर पर पानी पीने के लिए आता था इसलिए वह और उसका परिवार आरोपी गोलू को अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर उनकी बेटी आरोपी गोलू को पानी देती थी और उनके बच्चे उसके साथ खेलते थे और गोलू के बुलाने पर उनकी बेटी और बच्चे निर्माणाधीन मकान में भी जाते रहते थे। गोलू उर्फ नरेन्द्र सितोले निवासी बडी बरछा ने उनकी बेटी के साथ गलत काम कर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी व उसकी लाश्‍ को सीमेंट की बोरियों में छिपा दिया। फरियादी की सूचना पर से दिनांक 07.11.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 725/2021 पर थाना खातेगांव में दर्ज की गई एवं आरोपी को दिनांक 08.11.2021 को गिरफ्तार कर अन्य आवश्‍यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।




उक्‍त प्रकरण गंभीर जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित होकर न्‍यायालय में विचाराधीन था जिसमें अभियोजन की ओर से उक्‍त प्रकरण में कुल 23 साक्षियों के साक्ष्‍य करवाये गये तथा प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटीव आयी है। 



माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश, तहसील खातेगांव, जिला देवास द्वारा, सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2022 विरूद्ध आरोपी गोलू उर्फ नरेन्‍द्र पिता भेरूसिंह सितौले जाति बलाई, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बड़ी बरछा तहसील खातेगांव जिला देवास में आज दिनांक 19.05.2022 को निर्णय पारित कर आरोपी को धारा 5(एम) पॉक्‍सो एक्‍ट एवं 302 भा.दं.सं. में मृत्‍युदण्‍ड (जिसके अंतर्गत आरोपी गोलू उर्फ नरेन्‍द्र को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये जब तक उसकी मृत्‍यु न हो जाये) व पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 377 में दस वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 201 भा.दं.सं. में सात वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।


प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्‍यवार द्वारा बताया गया कि- उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास एवं श्री ऊदल सिंह मौर्य, श्री अशोक यादव एवं श्री संजय सुनहरे, एडीपीओ द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर रणछोड़ जमरा का विशेष सहयोग रहा।


उक्‍त जानकारी मीडिया प्रभारी, जिला देवास श्री ऊदल सिंह मौर्य द्वारा दी गई।

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